आर्यन खान की जमानत याचिका पर 27 अक्टूबर तक टली सुनवाई- कोर्ट में क्या-क्या हुआ?

मुंबई ड्रग्स मामले (Mumbai drugs Case) में गिरफ्तार हुए आर्यन खान (Aryan Khan) को फिलहाल राहत नहीं मिली है. बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान की जमानत याचिका पर चल रही सुनवाई बुधवार 27 अक्टूबर तक के लिए टाल दी गई है. 26 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान आर्यन खान की तरफ से पेश हुए मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कई दलीलें दीं, उन्होंने कहा कि आर्यन खान की जमानत का विरोध गलत है.

NCB ने किया था जमानत का विरोध
एनसीबी ने एक बार फिर कोर्ट में आर्यन समेत अन्य आरोपियों की जमानत का विरोध किया. एनसीबी की तरफ से हाईकोर्ट में आरोप लगाते हुए कहा गया कि अगर आर्यन खान को जमानत दी जाती है तो वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं. इसीलिए अभी एजेंसी को जांच के लिए और वक्त चाहिए. एनसीबी की तरफ से आरोप लगाया गया कि शाहरुख खान की मैनेजर ने इस केस को गवाहों के जरिए प्रभावित करने की कोशिश की.
आर्यन खान की तरफ से रोहतगी ने रखी दलीलें
आर्यन खान की तरफ से हाईकोर्ट में देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी पेश हुए. जिन्होंने आर्यन की जमानत के पक्ष में कई दलीलें रखीं और बताया कि उनकी कस्टडी की अब जरूरत नहीं है. रोहतगी ने कहा कि,
आर्यन से कोई ड्रग्स बरामद नहीं- रोहतगी
मुकुल रोहतगी ने कहा कि, अरबाज मर्चेंट ने जांच अधिकारियों को चरस सौंपी. आर्यन से कोई बरामदगी नहीं हुई. आर्यन को एनसीबी ने क्रूज में जाने से पहले ही हिरासत में ले लिया. जब रेड हुई तब कोई पार्टी शुरू नहीं हुई थी, ना ही कोई ड्रग्स लेते हुए पाया गया था.
रोहतगी ने आगे कहा कि, अरबाज मर्चेंट आर्यन का नौकर नहीं है, आर्यन जो कहे वो अरबाज करे ऐसा नहीं है. आर्यन के कहने पर अरबाज ड्रग्स नहीं लाया था. गवाह प्रभाकर सेल के हलफनामे से हमारे केस मे खलल डाला जा रहा है. साथ ही समीर वानखेड़े का हलफनामा राजनीतिक आरोपों के तहत दाखिल हुआ है. इसे आर्यन की जमानत की केस से दूर रखा जाए.
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