Mumbai Drugs Cruise Case: आर्यन खान की ओर से बॉम्बे हाईकोर्ट में मुकुल रोहतगी ने पेश की ये दलीलें, कल लंच के बाद फिर सुनवाई

मुंबई ड्रग्स क्रूज केस (Mumbai Drugs Cruise case) मामले में जेल में बंद आज बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने आर्यन खान (Aryan Khan) की जमानत याचिका पर सुनवाई की। लेकिन कोर्ट ने अभी अभिनेता शाहरुख खान (shahrukh khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को जमानत नहीं दी है।

बॉम्बे हाईकोर्ट इस मामले पर कल फिर से लंच के बाद सुनवाई करेगी। कोर्ट में भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी (Former Attorney General of India Mukul Rohatgi) आर्यन खान की तरफ से दलील पेश कीं।
बता दें कि एनसीबी (NCB) ने आर्यन खान को 3 अक्टूबर 2021 को क्रूज रेव पार्टी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। तब से ही आर्यन खान मुंबई (Mumbai) की आर्थर जेल (Arthur Jail) में बंद है।
समाचार एजेंसी एएनआई हिंदी के मुताबिक, भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में दलील दी कि मुझे आज दोपहर जमानत याचिका पर एनसीबी के जवाब की एक प्रति मिली और मैंने एक प्रत्युत्तर दायर किया है। ऐसा लग रहा है कि एनसीबी के पास कुछ पूर्व सूचना थी कि इस क्रूज पर लोग ड्रग्स ले रहे थे, इसलिए वे वहां काफी संख्या में मौजूद थे।
चूंकि कोई रिकवरी नहीं हुई। आर्यन खान को ग़लत तरीके से गिरफ़्तार किया गया। उनके खिलाफ आरोप यह है कि आरोपी अरबाज मर्चेंट उनके साथ क्रूज पर आया था और उसपर ड्रग्स रखने का आरोप है।
क्रूज पर हो रही पार्टी में आर्यन खान स्पेशल मेहमान थे। मेरे क्लाइंट को अन्य आरोपियों को पहले ही पकड़ लिया गया था। आर्यन अभी सिर्फ 23 साल का है। काबा ने आर्यन खान को पार्टी में बुलाया था। आर्यन खान के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है।

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