Aryan Khan Drugs Case: क्या आर्यन खान को आज मिलेगी बेल? बहस पूरी होने के बाद ढाई बजे हाईकोर्ट में सुनवाई

मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी (Mumbai Cruise Drugs Case) केस में आर्यन खान की जमानत याचिका (Aryan Khan Bail Plea) पर मुंबई हाईकोर्ट (Mumbai High Court) में आज सुनवाई होगी. आज दोपहर ढाई बजे सुनवाई होगी. आर्यन और अरबाज की जमानत को लेकर कल बहस पूरी हो चुकी है. इसके बाद आज ढाई बजे जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी.

स्पेशल कोर्ट द्वारा जमानत नामंजूर किए जाने के बाद आर्यन खान ने तुरंत सुनवाई के लिए हाई कोर्ट का रुख किया था. मजिस्ट्रेट कोर्ट और सेशंस कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद आर्यन खान का पक्ष रखने के लिए भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी सामने आए. उन्होंने आर्यन खान की गिरफ्तारी को अवैध बताया और इस कार्रवाई पर एनसीबी को कठघरे में खड़ा किया.
दो आरोपियों को मिली जमानत
इस बीच क्रूज ड्रग्स मामले में दो आरोपियों को जमानत मिल गई है. विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने यह जमानत अर्जी मंजूर की है. अविन साहू और मनीष राजगरिया को जमानत मिल गई है. वी. वी. पाटील की खंडपीठ ने इनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. इन दोनों को एनसीबी ने मुंबई क्रूज ड्रग्स केस के मामले में अरेस्ट किया था.
एनसीबी ने क्रूज़ ड्रग्स केस में आर्यन खान की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वह ना केवल मादक पदार्थ लेते थे, बल्कि उसकी अवैध तस्करी में भी शामिल थे. एजेंसी ने यह भी दावा किया कि जांच को प्रभावित करने के लिए आर्यन खान और शाहरुख खान की प्रबंधक पूजा ददलानी सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित कर रहे हैं.
एनसीबी ने दायर किया हलफनामा
वहीं, आर्यन खान के वकीलों ने हाईकोर्ट में अतिरिक्त नोट दाखिल करते हुए कहा कि एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े और कुछ राजनीतिक हस्तियों द्वारा एक-दूसरे पर लगाए जा रहे आरोप-प्रत्यारोपों से उनका कोई लेना-देना नहीं है. एनसीबी ने आर्यन खान की हाईकोर्ट में दायर जमानत याचिका के जवाब में मंगलवार को हलफनामा दाखिल किया.
न्यायमूर्ति एनडब्ल्यू साम्ब्रे की एकल पीठ के सामने यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है. एजेंसी ने हलफनामे में कहा कि मामले की जांच को पटरी से उतारने की गलत मंशा से इसे प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है. एजेंसी ने कहा, प्रभाकर सैल के हलफनामे से यह स्पष्ट है. मामले में प्रभाकर सैल ने एजेंसी के कुछ अधिकारियों पर वसूली करने की कोशिश का आरोप लगाया है. हलफनामे में पूजा ददलानी का जिक्र करते हुए कहा गया कि ऐसा लगता है कि इस महिला ने जांच के दौरान गवाहों को प्रभावित किया है.
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