ड्रग्स केस में कोर्ट ने आर्यन खान को इन शर्तों पर दी जमानत ; शाहरुख खान की आंखों में छलके खुशी के आंसू

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 28 अक्टूबर को जमानत दे दी । हाई प्रोफ़ाइल क्रूज ड्रग्स पार्टी में गिरफ़्तार हुए आर्यन 25 दिनों से ज्यादा समय से जेल में बंद थे । लेकिन कल 28 अक्टूबर को पूर्व एटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मुकुल रोहतगी ने आर्यन के पक्ष में दलीलें पेश की जिसके बाद कोर्ट ने आर्यन को जमानत पर रिहा करने का फ़ैसला सुनाया । आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने बताया कि आर्यन को जमानत मिलने के फ़ैसले को सुन शाहरुख खान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए ।

आर्यन खान को मिली जमानत
निचली अदालत से दो बार जमानत अर्जी खारिज होने के बाद आर्यन को गुरुवार शाम बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है । हालांकि, फैसला शाम को आया था, इसलिए आर्यन की रिहाई नहीं हो सकी । आज माना जा रहा है कि कागजी कार्रवाई पूरी होते ही आर्यन जेल से बाहर आ जाएंगे और 26 दिन बाद वे 'मन्नत' यानी अपने घर में कदम रखेंगे ।
आर्यन को जमानत मिलने के बाद उनके वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि जब शाहरुख खान मुझसे मिलने आए तो उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब ये आंसू खुशी के हैं । अब उन्हें तसल्ली मिल चुकी है । आर्यन अब शाहरुख के जन्मदिन (2 नवंबर) को परिवार के साथ होंगे और दीपावली भी घर पर मना सकेंगे ।
आर्यन खान को जमानत मिलना उनके साथ-साथ उनकी लीगल टीम और परिवार के लिए राहत की बात है । आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने यह भी बताया कि केस के लिए शाहरुख खुद से भी तैयारी करते थे । मुकुल ने कहा कि शाहरुख बहुत बिजी थे । वह पिछले कई दिनों से केस के लिए अपने नोट्स बनाते थे और मेरे साथ उनपर विचार-विमर्श किया करते थे ।
इन 7 शर्तों के साथ आर्यन को कोर्ट से जमानत मिली
आर्यन इस केस के दूसरे किसी भी आरोपी से कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे ।
सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे ।
अपना पासपोर्ट लोकल पुलिस स्टेशन में जमा करवाएंगे ।
मीडिया में बयानबाजी नहीं करेंगे ।
कोर्ट की इजाजत के बिना देश नहीं छोड़ेंगे ।
जब भी जरूरत होगी NCB को सहयोग करेंगे ।
इनमें से किसी भी शर्त का वॉयलेशन करने पर बेल रद्द कर दी जाएगी ।

अन्य समाचार