पूर्णिया : सभी बूथ पर तैनात रहेंगे बीएलओ, मतदाता सूची में नमा जुड़वा सकते हैं वोटर

पूर्णिया। विशेष मतदाता संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत रविवार को सभी 2191 बूथों पर बीएलओ तैनात रहेंगे। वहां जाकर मतदाता अपना नाम जोड़वा सकते हैं तथा नाम आदि में सुधार भी करा सकते हैं। खासकर कम लिगानुपात वाले मतदान केंद्रों पर महिला मतदाताओं का विशेष रूप से पंजीकरण किया जाएगा। मतदाता संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित होने वाले विशेष अभियान दिवस को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम राहुल कुमार ने निर्देश जारी किया हैं। मतदाता संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य के दौरान 7 व 21 नवंबर को विशेष अभियान दिवस आयोजित किया जाएगा। विशेष मतदाता संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी आरओ व एआरओ को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2022 कार्यक्रम के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में एक जनवरी 2022 की अहर्ता तिथि के आधार पर फोटो निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2022 कार्यक्रम एवं विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किया गया है।


बूथों पर मतदाता विशेष प्रपत्र में करा सकेंगे सेशोधन
जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी अनिरुद्ध प्रसाद यादव ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार रविवार को आयोजित विशेष अभियान के दौरान जिले के सभी 2191 मतदान केंद्रों पर बीएलओ मौजूद रह कर मतदाताओं से विशेष प्रपत्र में नाम जोड़ने, मतदान सूची से नाम हटाने, नाम या फोटो में संसोधन के लिए आवेदन प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि वैसे मतदाता जिनका नाम किसी भी कारण से मतदाता सूची में नहीं जुड़ा है। वे अपना नाम जुड़वा सकते हैं।
आनलाइन भी कर सकते हैं आवेदन
18 वर्ष की आयु वाले मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इसके लिए विभाग की ओर से जारी किए गए वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा। वोटर हेल्पलाइन एप के जरिए भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। बता दें कि मतदाता संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिसके आलोक में जिले में मतदाता संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरु हो चुका है। नए मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। इसके लिए उन्हें संबंधित बीएलओ से संपर्क करना होगा। निर्वाचक सूची से जुड़े हुए सभी आवेदन को बीएलओ के पास प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय या निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जा सकता है।

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