हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, डीजीपी, गृह विज्ञाग के प्रधान सचिव व एसपी को किया नोटिस

मधुबनी । झंझारपुर के एडीजे अविनाश कुमार के साथ उनके कक्ष में दो पुलिस पदाधिकारियों द्वारा मारपीट की घटना पर पटना उच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान ले लिया है। इस मामले में उच्च न्यायालय ने राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी, गृह विभाग के प्रधान सचिव व मधुबनी एसपी को नोटिस किया है। हाईकोर्ट ने इस घटना को न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर खतरा माना है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 29 नवंबर की तिथि तय की है। जस्टिस राजन गुप्ता व मोहित कुमार साह की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। ---------------- जिला जज की रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान : हाईकोर्ट ने मधुबनी के प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश की रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि मधुबनी जिला जज ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 18 नवंबर को दिन के दो बजे मधुबनी जिला के घोघरडीहा थाना के इंचार्ज गोपाल कृष्ण एवं सब इंस्पेक्टर अभिमन्यु कुमार शर्मा एडीजे प्रथम अविनाश कुमार के चेंबर में पहुंचे और उनके साथ अभद्र भाषा का उपयोग करने लगे। विरोध करने पर दोनों पुलिस पदाधिकारियों ने एडीजे के साथ दु‌र्व्यवहार व मारपीट की। इतना ही नहीं, उन्होंने एडीजे पर शारीरिक हमला करते हुए पिस्टल तान दी और एडीजे पर प्रहार करने का प्रयास किया। मौके पर पहुंचे कोर्ट कर्मियों व अधिवक्ताओं ने एडीजे की जान बचाई। -------------------- न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरा : एडीजे से मारपीट मामले में जिला जज की रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी, गृह विभाग के प्रधान सचिव एवं मधुबनी एसपी को मुदालह करते हुए उनसे जवाब मांगा है। कोर्ट के आदेश के समय आरोपितों की ओर से अधिवक्ता विकास कुमार मौजूद थे जिन्होंने नोटिस रिसीव की। डीजीपी भी मौके पर मौजूद थे। कोर्ट ने डीजीपी को 29 नवंबर को होने वाली सुनवाई में अपनी रिपोर्ट के साथ मौजूद रहने का निर्देश दिया है।


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