शादियों में भी कोविड गाइडलाइन का पालन करें : डीएम

संवाद सहयोगी, किशनगंज : शादी विवाह का दौर शुरू होने से लोग वैवाहिक कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण का भी ध्यान रखा जाना जरूरी है। कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए विवाह पर लगाए प्रतिबंधों में थोड़ी छूट मिली है। खुशी ऐसे मौकों पर भी संक्रमण को लेकर बेपरवाह नहीं होना है। यह जानकारी देते हुए गुरुवार को जिलाधिकारी डा. आदित्य प्रकाश ने बताया कि बिहार सरकार के गृह विभाग ने आपदा प्रबंधन समूह की नई गाइडलाइन जारी की है।

डीएम ने कहा कि नई गाइडलाइन के तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर 23 से 30 नवंबर तक वैवाहिक कार्यक्रम एवं श्राद्धकर्म को विनियमित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी करने का निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्ति अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे। वैवाहिक समारोह और श्राद्ध कार्यक्रम में लोगों की मौजूदगी को लेकर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। लेकिन विवाह समारोह के दौरान बारात में नाच-गाने और डीजे पर प्रतिबंध पूर्व की तरह लागू रहेंगे। किसी भी कार्यक्रम में प्रवेश के समय हाथ सैनिटाइज करने के साथ थर्मल स्क्रीनिग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम स्थल पर स्पर्श की जाने वाली सतहों को समय-समय पर प्रभावी कीटाणुनाशक से विसंक्रमित किया जाए। नई गाइडलाइन के अंतर्गत विश्वविद्यालय, कालेज, तकनीकी शिक्षण संस्थान और विद्यालय सामान्य रूप से खोले जाने के साथ सभी प्रकार की परीक्षाएं निर्धारित शर्तों के अनुपालन के साथ ली जाएंगी। कोचिग संस्थान और धार्मिक स्थल भी सामान्य रूप से खुलते रहेंगे। उनके अलावा सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन जिला प्रशासन की अनुमति से आयोजित किए जाएंगे। रेलवे स्टेशनों पर रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। जिनके पास 72 घंटे के अंदर की आरटीपीसीआर रिपोर्ट होगी, उनका एंटीजन टेस्ट नहीं होगा।

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