मास्क और शारीरिक दूरी के लिए गृह विभाग ने जारी किया आदेश

संस, सहरसा: मंगलवार को आपदा समूह की बैठक में राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में रखने के लिए गृह विभाग ने बुधवार से राज्य के सभी नागरिकों को मास्क का उपयोग व शारीरिक दूरी का पालन किए जाने का आदेश जारी कर दिया है। गृह विशेष विभाग द्वारा कोरोना अनुकूल व्यवहार संबंधी अनुपालन का आदेश दिया है। दुकानों- प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार द्वारा कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाइजर की व्यवस्था रखने, शारीरिक दूरी के पालन हेतु सफेद वृत चिह्नित किए जाने तथा प्रतिष्ठानों में कोरोना टीका प्राप्त व्यक्तियों को ही कार्य करने की अनुमति दी गई है। गृह विभाग के नए आदेश के अनुसार सभी विवि, कालेज एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान, विद्यालय सामान्य रूप से खोले जाएंगे। आंगनबाड़ी केंद्र, कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालय आदि पूर्व की भांति खुले रहेंगे। विद्यालय, कालेज व विवि की सभी परीक्षाएं कोरोना अनुकूल व्यवहार के तहत किया जाएगा। कोचिग संस्थानों में कार्यरत कर्मियों का टीकाकरण सुनिश्चित करना होगा। सार्वजनिक स्थलों पर किसी प्रकार के आयोजन के लिए प्रशासन की अनुमति लेना आवश्यक होगा। विवाह समारोह में डीजे व बारात जुलूस की इजाजत नहीं दी जाएगी। पार्क,उद्यान आदि खुले रहेंगे, परंतु वहां मास्क व शारीरिक दूरी का पालन अनिवार्य है। धार्मिक स्थलों में भी यही व्यवस्था रहेगी। क्लब, जिम, स्वीमिग पुल आदि पचास फीसद उपस्थिति के साथ खुले रहेंगे। सार्वजनिक परिवहन में यात्रियों को खड़ा कर ले जाने की इजाजत नहीं रहेगी। जिन राज्यों में कोरोना के मामले अधिक आ रहे हैं, वहां से विभिन्न माध्यमों से आनेवाले लोगों की जांच तेज करने तथा टीकाकरण को भी द्रुतगति से चलाने का निर्देश दिया गया है।


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