रसोई गैस के अवैध भंडारण व कारोबार मामले में एक गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, निर्मली (सुपौल): नगर में रसोई गैस का अवैध भंडारण कर कारोबार कर रहे एक व्यवसाई मुकेश कुमार साह को गिरफ्तार कर निर्मली पुलिस ने रविवार को न्यायिक हिरासत में वीरपुर भेज दिया । ज्ञातव्य हो कि गिरफ्तार व्यक्ति विगत कई वर्षों से बीच नगर में गैस का सैकड़ों की संख्या में भंडारण कर कारोबार कर रहा था। जिसकी भनक तक प्रशासनिक अधिकारी को नहीं मिली । शनिवार को गिरफ्तार व्यक्ति के पड़ोसी द्वारा गैस का अवैध कारोबार किए जाने से संबंधित आवेदन अधिकारी को दिया गया । आवेदन मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी सख्ती में आए और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी विपिन कुमार, अंचलाधिकारी मुकेश कुमार ,थानाध्यक्ष निर्मली पंकज कुमार ने पुलिस बल के साथ उक्त व्यवसाई के आवासीय परिसर स्थित प्रतिष्ठान पर शनिवार को देर शाम छापेमारी की। छापेमारी के दौरान प्रतिष्ठान के पीछे के कमरे में काफी संख्या में गैस भरा एवं खाली सिलेंडर पाया गया। इतने बड़े तादाद में एक जगह गैस सिलेंडर को देखते ही प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने वैधानिक प्रक्रिया कर 42 इंडेन गैस से भरा एवं 37 खाली सिलेंडर जप्त करते हुए शहर के नजदीकी कैलाश गैस एजेंसी के गैस गोदाम में जमा कराया। जब्ती सूची बनाने के क्रम में व्यवसायी एवं व्यवसाई के रिश्तेदार ने छापेमारी में शामिल अधिकारियों से कहा कि व्यवसाई को सीएससी सेंटर का लाइसेंस प्राप्त है। इसी के तहत लौकही प्रखंड के इंडियन ग्रामीण गैस वितरक एजेंसी का गैस सिलेंडर बिक्री कर रहा है जो नियम अनुकूल है। मौके पर उपस्थित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा कि अधिक से अधिक 7 सिलेंडर एक जगह रखे जाने का प्रावधान है। इससे अधिक सिलेंडर एक जगह एकत्रित किया जाना वैधानिक नहीं है । यहां तो वितरक के पास ना कोई गोदाम है और ना ही अग्निशमन बावजूद नगर के बीच बने बाजार में गैस का अवैध भंडारण किया जाना किसी भी मायने में जनउपयोगी एवं कानून संगत नहीं है। पूछने पर थानाध्यक्ष पंकज कुमार ने बताया कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी निर्मली द्वारा दिए गए आवेदन पर एक नामजद एवं अन्य अज्ञात के विरुद्ध कांड संख्या 184 / 21 दर्ज करते हुए नामजद अवैध कारोबारी मुकेश कुमार साह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पुलिस अनुसंधान में जुट गई है।

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