आ‌र्म्स एक्ट में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व पांच हजार अर्थदंड

जागरण ससंवाददाता, सुपौल। आ‌र्म्स एक्ट के एक मामले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम कमलेश सिंह देउ की कोर्ट ने एक अभियुक्त को दोषी करार करते हुए तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000 अर्थदंड की सजा सुनाई है।

मामला पिपरा थाना कांड संख्या 187 /2017 तथा जीआर नंबर 2134 /17 से संबंधित है। जिसमें पिपरा थाना के तत्कालीन पुलिस अवर निरीक्षक रविद्र प्रसाद चौधरी ने थाना क्षेत्र के निर्मली गांव में लगने वाले दुर्गा पूजा मेला से हटबरिया निवासी अभिनंदन कुमार के पास से एक एक लोडेड पिस्तौल बरामद की थी । थाने में दर्ज मामले में पुलिस अवर निरीक्षक ने कहा था कि थाना क्षेत्र स्थित निर्मली गांव में लगने वाले दुर्गा पूजा मेला की ड्यूटी को लेकर उसकी प्रतिनियुक्ति की गई थी। मेला के दौरान 28 अक्टूबर को वे मेला समिति द्वारा बनाए गए पंडाल के पास अन्य पुलिस बल के साथ घूम रहे थे। पुलिस को देखते ही एक युवक भागने लगा जिसे संदेह के आधार पर जब उसे पकड़ा गया और उसकी तलाशी ली गई तो उसने अपना नाम अभिनंदन कुमार बताया तथा तलाशी के दौरान उसके कमर से एक लोडेड देशी पिस्तौल और एक मोबाइल बरामद हुआ। सुनवाई उपरांत उक्त कोर्ट ने अभिनंदन कुमार को शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (ए बी )ए /26 आ‌र्म्स एक्ट के तहत दोषी करार करते हुए 5 वर्ष सश्रम कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त एक माह की सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने अपने फैसले में आगे कहा है कि जहां सभी सजा साथ साथ चलेगी वहीं कारा में बिताई गई अवधि दी गई सजा में समायोजित की जाएगी । इस पूरे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अभियोजन पदाधिकारी मनोज कुमार एवं मनोरंजन कुमार तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संजय सिंह तथा आलोक कुमार तिवारी ने बहस में हिस्सा लिया।

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