परिवहन विभाग ने जारी किया बीएच सीरीज नंबर, कर्मियों व व्यवसायियों को मिल सकेगा लाभ

संवाद सहयोगी, जमुई। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के बाद सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में कार्यरत कर्मियों को अपनी वाहनों के लिए बीएच सीरीज यानी भारत सीरीज के नंबर का लाभ मिल सकेगा। भारत सीरीज नंबर प्राप्त वाहन का संचालन देश के किसी भी हिस्से में कर सकते हैं। इस सीरीज के नंबर प्लेट का सीधा फायदा उन लोगों को मिलेगा जिनका सर्विस के दौरान स्थानांतरण किसी अन्य राज्यों में होता रहता है। या फिर जिनका कारोबार कई राज्यों में फैला हुआ हे। ऐसे लोगों को अब बीएच सीरीज के नंबर के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा जो देश के सभी राज्यों में मान्य होगा साथ ही दूसरे राज्यों में स्थानांतरण की स्थिति में अपने वाहन का नंबर बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे भारत सीरीज का नंबर बिहार सीरीज के नंबर से कई गुना महंगा होगा। साथ ही बीएच सीरीज के तहत वाहनों का रजिस्ट्रेशन मात्र दो वर्षों के लिए किया जाएगा। जबकि बीआर सीरीज के तहत वाहनों का रजिस्ट्रेशन 15 साल के लिए होता है। इसका लाभ सिर्फ नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर ही लागू होगा।


---------------------------------------- भारत सीरीज नंबर की होगी प्रक्रिया
बीएच सीरीज का नंबर आवेदकों को डीलर प्वाइंट से उपलब्ध कराया जाएगा। डीलर प्वाइंट पर वाहन की खरीदारी से पहले बीएच सीरीज के नंबर को लेकर आवेदन देना होगा। आवेदकों द्वारा प्राप्त आवेदन को डीलर के माध्यम से जिला परिवहन कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा। जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा आवेदन की जांच के उपरांत भारत सीरीज का नंबर जारी करने की अनुमति के बाद संबंधित डीलरों द्वारा वाहन आवेदक को दी जाएगी। निजी क्षेत्रों में कार्य करने वाले कर्मियों को भारत सीरीज का नंबर प्राप्त करने के लिए उनके कार्यालय का चार राज्यों में होना अनिवार्य है।
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बीएच सीरीज नंबर के लिए कितना होगा शुल्क
भारत सीरीज का नंबर प्राप्त करने के लिए परिवहन विभाग द्वारा शुल्क का निर्धारण किया गया है जो बीआर सीरीज के नंबर से कई गुना अधिक है। जारी अधिसूचना के अनुसार 10 लाख से कम कीमत की वाहन पर आठ प्रतिशत, 10 से 20 लाख के बीच की कीमत वाले वाहन पर दस प्रतिशत एवं 20 लाख से अधिक की कीमत वाले वाहन पर 12 प्रतिशत शुल्क टैक्स के रूप में भुगतान करना होगा।

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