लोक अदालत में न्यायाधीश नहीं पक्षकार करते फैसले : जिला जज

मोतिहारी । जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष परशुराम सिंह यादव ने कहा कि लोक अदालत ऐसी अदालत है जहां फैसले न्यायाधीश नहीं पक्षकार करते हैं। मामले को सुलह करने के लिए पक्षकार सभी गिले-शिकवे भूलाकर आते है। तब उन्हें अनुभव होता है कि मुकदमा सुलह कर लेने से धन, समय, उर्जा सभी की बचत हो गई। लोक अदालत में मामला सुलह करने पर कोर्ट फीस भी वापस कर दिया जाता है। वे जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में शनिवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने न्यायिक पदाधिकारियों व बैंक कर्मियों से वादों के निष्पादन में उदारता बरतने की अपील की, ताकि अधिक से अधिक वादों का निष्पादन किया जा सके। इसके पूर्व समारोह का जिला जज श्री यादव, कुटु्ब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश देवराज त्रिपाठी, प्राधिकार के सचिव गौरव आनंद, बिहार स्टेट बार कांउसिल के को- चेयरमैन राजीव कुमार द्विवेदी उर्फ पप्पू द्विवेदी, जिला विधिज्ञ संघ के अध्यक्ष शेषनारायण कुंवर व महासचिव कन्हैया कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्जलित कर किया। समारोह का संचालन न्यायिक पदाधिकारी डॉ रवि रंजन एवं राजन कुमार व धन्यवाद ज्ञापन प्राधिकार के सचिव गौरव आनंद ने किया। मौके पर न्यायाधीश अमित कुमार दीक्षित, गिरधारी उपाध्याय,निरज किशोर, सब जज मनोज कुमार, न्यायिक पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार,कुमारी ज्योत्सना, कुदुस अंसारी, विनित कुमार सिंह, सन्नी कुमार, राहुल कुमार, ब्रजकिशोर चौधरी सहित अन्य न्यायिक पदाधिकारी एवं अधिवक्ता उपस्थित थे।

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लोक अदालत में 10 मामलों का हुआ निपटारा
अरेराज, संस : अनुमंडल व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर शनिवार को फौजदारी के दस मामलों का निपटारा किया गया है। इस मौके पर अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-11 बीके त्रिपाठी, गैर न्यायिक सदस्य ओम प्रकाश शर्मा व सलोनी कुमारी, अधिवक्ता सुरेश कुमार पांडेय, विशाल दीपक, शशिरंजन वर्मा आदि लोग मौजूद थे।

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