दहेज हत्या के मामले में पत्नीहंता चंदन को उम्र कैद की सजा व जुर्माना

संसू, अररिया: दहेज में मांगी गई एक लाख रुपये नहीं देने पर शादी के एक माह बाद भरगामा थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गौठ गांव में ब्याही गई फूल कुमारी देवी को ससुराल वालों ने जहर खिला कर हत्या कर दिया। करीब दो साल पूर्व दहेज हत्या के लंबित इस मामले में अररिया न्याय मंडल के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत ने सोमवार को सुनवाई पूरी कीत्र मृतका के पति चंदन कुमार यादव उर्फ कुंदन यादव को उम्र कैद की सजा भुगतने का फैसला सुनाते दोषसिद्ध आरोपित को पचीस हजार रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है।


अदालत ने उक्त फैसला सत्र वाद संख्या-271/19 में सुनाया है। इस मामले में सरकार की ओर से एपीपी अब्दुल मन्नान ने प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने बताया कि यह घटना करीब दो साल पूर्व की है। आरोप लगाया गया है कि 19 मई,2019 को भरगामा थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गौठ में ब्याही गई फूलकुमारी देवी को ससुराल वालों ने जहर खिलाकर हत्या कर दिया। ग्रामीनों द्वारा प्राप्त सूचना के बाद नरपतगंज थाना क्षेत्र के मिरदौल निवासी मृतक के पिता अर्जुन यादव ने भरगामा थाने में कांड संख्या-107/19 दर्ज कराया था। आरोप है कि एक माह पूर्व हिदू रिवाज के साथ ब्याही गई फूलकुमारी देवी को ससुराल वालों ने दहेज के लिए बराबर प्रताड़ितत करते रहा तथा दहेज की मांग किये गये एक लाख रुपये नहीं देने पर फूलकुमारी को जहर खिलाकर हत्या कर दिया गया।
इस मामले मे अदालत ने रघुनाथपुर गौठ निवासी मृतका फूलकुमारी देवी के पति चंदन कुमार यादव उर्फ कुंदन यादव को उम्र कैद की सजा सहित जुर्माना भरने का फैसला दिया है।

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