शराब परिवहन में यूपी के दो अभियुक्त को पांच साल का सश्रम कैद

संसू, अररिया : अररिया के स्पेशल एक्साइज एक्ट वन के जज सत्येन्द्र सिंह की स्पेशल कोर्ट ने अवैध विदेशी शराब परिवहन के करीब एक साल पूर्व के लंबित मामले में बुधवार को उत्तर प्रदेश के दो आरोप सिद्ध अभियुक्त को पांच साल का सश्रम कैद सहित एक लाख रुपये आर्थिक दंड भरने का अपना फैसला सुनाया है। साथ ही जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोनों अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कैद की सजा भी मुकर्रर की गई है।

न्यायालय ने विशेष उत्पाद वाद संख्या-668/21 में अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अभियुक्त उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले के कुशहारी निवासी मो इस्माईल के पुत्र अब्दुल सलाम तथा उसी राज्य के बाराबंकी निवासी मो. नौसाद के पुत्र अनीस को उक्त सजा का फैसला दिया है।

स्पेशल पीपी संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि इस मामले के सूचक बने अररिया सदर के उत्पाद विभाग के सुजीत कुमार ने अररिया आरएस थाना कांड संख्या-621/21 दर्ज कराया था। आरोप लगाया गया कि घटना तिथि 22 जुलाई 21 को हड़ियाबाडा के एनएच 57 स्थित टोल प्लाजा के समीप अररिया के उत्पाद विभाग द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर दल बल के साथ धावा बोल गाड़ियों के तलाशी ली गई। इसी क्रम में एक दस चक्का वाली ट्रक से 495 कार्टून में रखे 4369.68 लीटर विदेशी शराब को अवैध परिवहन के क्रम में बरामद करते हुए दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि दोनों आरोपितो ने ट्रक पर मुर्गी का दाना होने की बात कही। परंतु तलाशी में ट्रक के स्टेरिग के नीचे गुप्त रूप से उक्त शराब की बरामदगी की गई। कोर्ट ने सजा की बिन्दु पर सुनवाई पूरी की तथा दोनों को दोषी पाया। कोर्ट ने दोनों दोषसिद्ध आरोपितों को बिहार मद्य निषेध एंव उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धारा के तहत पांच साल का सश्रम कैद सहित एक लाख रुपये आर्थिक दंड भरने का अपना फैसला सुनाया है। साथ ही एक लाख रुपये जुर्माना राशि नहीं भरने पर तीन माह का अतिरिक्त साधारण कैद की सजा भी मुकर्रर किया है।

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