महथा पंचायत के वार्ड 13 के पूर्व अध्यक्ष व सचिव पर प्राथमिकी का आदेश

मधुबनी । जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने लदनियां प्रखंड की महथा पंचायत के वार्ड संख्या-13 के तत्कालीन वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के अध्यक्ष व सचिव के विरुद्ध स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश लदनियां के प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी को दिया है। राशि वसूली के लिए नीलाम पत्र वाद दायर करने का भी आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजन की राशि का दुरुपयोग करने के मामले में डीएम ने उक्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। पत्र प्राप्त के तीन दिनों के अंदर प्राथमिकी दर्ज करने व नीलाम पत्र वाद दायर करने का आदेश दिया है। आदेश का शीघ्र अनुपालन कर अनुपालन रिपोर्ट उपलब्ध कराने का आदेश भी डीएम ने दिया है।


गौरतलब है कि लदनियां के बीपीआरओ ने डीएम को रिपोर्ट किया था कि महथा पंचायत के वार्ड नंबर-13 में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना अंतर्गत योजना संख्या-01/18-19 की प्राक्कलित राशि 14,99,700 रुपये के विरुद्ध ग्राम पंचायत के खाता से 16 फरवरी 2019 को वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के खाता में 13 लाख रुपये योजना के क्रियान्वयन के लिए हस्तांतरित कर दिया गया था। वहीं उक्त वार्ड के तत्कालीन वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के द्वारा कार्य करने में टालमटोल व इंकार किया गया। उनके द्वारा कहा गया कि राशि संवेदक को दे दिया गया है। इस मामले में बीपीआरओ ने डीएम से आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया था।
डीएम द्वारा जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि उक्त वार्ड के वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के अध्यक्ष व सचिव के द्वारा विभागीय गाइडलाइन का उल्लंघन कर सरकारी राशि का दुरुपयोग करने के लिए गलत मंशा से संवेदक जूरिट सर्विस प्रा. लि. को 13 लाख रुपये हस्तांतरित कर दिया गया। इससे मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना का कार्य बाधित रहा और इस योजना का लाभ लाभुकों को नहीं मिल पाया। पत्र में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि उक्त वार्ड के संवेदक के विरुद्ध लदनियां थाना में वर्ष 2020 में ही प्राथमिकी दर्ज किया जा चुका है। पत्र के मुताबिक उक्त वार्ड में 3,59,973 रुपये के कार्य का मापी पुस्त तकनीकी सहायक द्वारा दर्ज किया गया है।
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