मकान का नक्शा मंजूरी के लिए नगर निगम में लागू होगा सिगल विडो सिस्टम

जागरण संवाददाता, पूर्णिया। नगर विकास एवं आवास विभाग ने बिल्डिग बायलॉज में परिवर्तन किया है। नई व्यवस्था में मकान का नक्शा बनाने वाले आवेदक के लिए निकाय क्षेत्रों में कंप्यूटरीकृत सिगल विडो सिस्टम की व्यवस्था की गई है। इससे नक्शे की मंजूरी के लिए अब आवेदक को अलग-अलग प्राधिकारों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। आवेदन के बाद अग्निशमन विभाग, एयरपोर्ट अथॉरिटी आदि की संयुक्त निरीक्षण टीम निर्धारित अवधि के अंदर जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे। वहीं नोटिस देने के 15 दिनों के अंदर आवेदक को मकान बनाने की अनुमति मिल जाएगी। इस संबंध में नगर आयुक्त ने बताया कि नई बायलाज लागू किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

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नहीं लगाने होंगे अलग-अलग प्राधिकारों की दौड़
नगर विकास एवं आवास विभाग के संशोधित बिल्डिग बायलॉज के प्रावधानों के अनुसार अब बिल्डिग प्लान के मंजूरी के लिए आवेदकों को अलग-अलग प्राधिकारों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। सिगल विडो सिस्टम के तहत आनलाइन आवेदन बाद संबंधित निकाय के प्रतिनिधि निर्धारित तिथि पर संयुक्त रुप से स्थल निरीक्षण करेंगे। साथ ही निर्धारित तिथि पर अपनी रिपोर्ट देंगे। इस रिपोर्ट को आवेदक आवश्यकता अनुसार डाउनलोड भी कर सकेंगे। बायलॉज के मुताबिक ऑनलाइन आवेदन के लिए कंप्यूटरीकृत प्रणाली डिजाइन वर्क क्रियान्वित की जाएगी। निरीक्षण के लिए सभी प्राधिकार से प्राधिकृत किए गए कर्मियों का कंप्यूटर के माध्यम से रेंडम सिलेक्शन किया जाएगा।
आफलाइन व्यवस्था भी रहेगी लागू
निगम प्रशासन से मिली जानकारी अनुसार आवेदन के लिए आनलाइन के साथ साथ आफलाइन व्यवस्था भी लागू रहेगी। बायलॉज में प्रावधान किया गया है कि ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी तरह लागू होने तक ऑफलाइन निरीक्षण प्रक्रिया चालू रहेगी। इसके लिए दस्तावेजों की एक चेक लिस्ट तैयार की जाएगी। आफलाइन एक्शन के लिए अलग से एक एप विकसित किया जाएगा। अधिकारों के प्रतिनिधि निरीक्षण की रिपोर्ट निश्चित रूप से 24 घंटे के भीतर इस पर अपलोड करेंगे। वेबसाइट पर कम से कम दो वर्षों की निरीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध रखी जाएगी ताकि आवेदक उसे आवश्यकता अनुसार डाउनलोड कर सके।
अधिकारियों को नोटिस के 14 दिनों के अंदर करना होगा निरीक्षण
नगर निगम प्रशासन के अनुसार बिल्डिग व प्लॉट डेवलपमेंट परमिट के लिए आवेदन करने के बाद भूस्वामी को फॉर्म 10 में प्राधिकार को नोटिस देकर बताना होगा वह निर्माण कब से शुरु कर रहे हैं। इसके बाद प्राधिकार को नोटिस मिलने के 14 दिनों के अंदर प्राधिकार की टीम को निरीक्षण कर सत्यापन करना होगा कि निर्माण प्रावधानों के अनुरूप हो रहा है या नहीं। अगर इस अवधि के भीतर प्राधिकार निरीक्षण करने में विफल रहा तो यह माना जाएगा कि प्राधिकार को निर्माण के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है। नई प्रावधान से आवेदक को नक्शा की मंजूरी में आसानी होगी।

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