शराब कारोबारी को पांच वर्ष की सजा, एक लाख जुर्माना

जागरण संवाददाता, सुपौल : शराब के अवैध कारोबार में संलिप्त एक व्यक्ति को दोषी करार करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम सह विशेष न्यायधीश उत्पाद दो कमलेश चंद्र मिश्र की कोर्ट ने पांच वर्ष कारावास तथा एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला वीरपुर थाना कांड संख्या 83 /2017 तथा उत्पाद वाद संख्या 118/ 17 से संबंधित है। जिसमें वीरपुर थाना क्षेत्र स्थित बनैलीपट्टी गांव निवासी प्रमोद कुमार मेहता को एसएसबी 45वीं बटालियन ने तब दबोच लिया था जब वह नेपाल से शराब की खेप लेकर भारतीय भूभाग में प्रवेश किया था। दर्ज मामले में एसएसबी 45 वीं बटालियन के उपनिरीक्षक सुभाष चंद्र ने कहा था कि 12 अप्रैल 2017 को वे सशस्त्र बल के साथ नाका ड्यूटी के लिए निकला था। इसी दौरान सूचना मिली कि एक व्यक्ति शराब की खेप लेकर नेपाल से भारत लेकर आने वाला है। जिसको लेकर वे लोग रिफ्यूजी कॉलोनी बीओपी तथा सतना बीओपी बार्डर पिलर संख्या 201 के दोनों तरफ नाका लगा दिया। रात्रि करीब 9 बजे देखा कि एक व्यक्ति लाल रंग की मोटरसाइकिल से नेपाल से भारत की ओर आ रहा है। नजदीक आने पर जब मोटरसाइकिल सवार को रोका गया और उनकी तलाशी ली गई तो 1 बोरा में 300 एमएल का 110 लीटर उमंग ब्रांड नेपाली शराब बरामद की गई। मोटरसाइकिल चालक ने अपना नाम प्रमोद कुमार मेहता बताया। सुनवाई उपरांत कोर्ट ने प्रमोद कुमार मेहता को बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 संशोधित अधिनियम 2018 के धारा 30 ए के तहत दोषी पाते हुए 5 वर्ष कारावास तथा तथा एक लाख अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अर्थदंड की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह साधारण कारावास भुगतनी होगी तथा अभियुक्त द्वारा कार्य में पूर्व में बिताई गई अवधि दी गई सजा में समायोजित की जाएगी। इस पूरे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अशोक कुमार त्रिपाठी तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संजय कुमार सिंह ने बहस में हिस्सा लिया।


अन्य समाचार