मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की हुई समीक्षा



संसू, सिकटी, (अररिया): बिहार राज्य सरकार ने गरीब परिवारों की बेटियों के हित के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को चला रखा है। इसका संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। जिसके माध्यम से बेटियों की शादी के समय सरकार की तरफ पांच हजार रुपए की राशि अनुदान के रूप में दी जाती है। फिर भी जागरुकता के अभाव में ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना का लाभ लाभुकों को नही मिल पा रहा है। इसी को लेकर शनिवार को अपर अनुमंडल पदाधिकारी ने राजू कुमार ने प्रखंड मुख्यालय सिकटी पहुंच मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की समीक्षा की। इस दौरान उनके साथ बीडीओ राकेश कुमार ठाकुर मौजूद रहे। समीक्षा के दौरान उन्होंने पाया कि इस योजना के प्रति लोगों को सही रूप में जानकारी नही है। और संबंधित कर्मी इसमें रुचि नही लें रहे है। उन्होंने कहा कि इस योजना से संबंधित जीतने भी आवेदन हैं, उनका शीघ्र निष्पादन करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना सरकार की तरफ से चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना है और इसका लाभ लाभुकों तक नही पहुंच पा रहा है। यही कारण है कि इस योजना से संबंधित आवेदन प्रखंड के आरटीपीएस काउंटर तक नही पहुंच रहे हैं। वहीं बीडीओ ने कहा कि पेंडिग आवेदन का शीघ्र निष्पादन को लेकर लाभुक यथाशीघ्र प्रखंड कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ पात्रताएं निर्धारित की है। योजना का लाभ लेने के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष से 20 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए और लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में प्रखंड कार्यालय के आरटीपीएस काउंटर पर जमा करेंगे तथा इसकी स्वीकृति जांच उपरांत प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा दी जाएगी।

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