जानकारी के अभाव में उपभोक्ता हो रहे जालसाजी का शिकार

जागरण संवाददाता, पूर्णिया। विश्व उपभोक्ता दिवस पर मंगलवार को उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय में सेमिनार का आयोजन कर उपभोक्ताओं को जागरूक किया गया। संगोष्ठी का उद्घाटन जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष सह रिटायर्ड जज किशोर प्रसाद सिन्हा, सचिव सह जिला आपूर्ति पदाधिकारी सुशील कुमार, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अवधेश तिवारी ने संयुक्त रूप से किया। उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष किशोर प्रसाद सिन्हा ने कहा कि विश्व भर में 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। जिसका मुख्य मकसद उपभोक्ताओं को उनके अधिकार के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई थी। राष्ट्रीय स्तर पर सन 1986 में विधिक स्वीकृति देते हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का रूप दिया गया। साल 2019 में उपभोक्ताओं के अधिकारों को नए ़कानून द्वारा और सशक्त बनाया गया है। इसके तहत उपभोक्ता अब ऑन लाइन शिकायत भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पांच लाख तक के दावों की उपभोक्ता निशुल्क शिकायत कर सकते हैं। जबकि पांच से 10 लाख तक की शिकायत के लिए 200 रुपये कोर्ट फीस जमा करना होता है। वहीं 10 से 20 लाख तक के लिए 400 रुपये व 20 से 50 लाख तक के दावों पर 1000 रुपए का कोर्ट फीस लगता है। इससे अधिक के दावा उपभोक्ता राज्य आयोग में कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज के परिवेश में उपभोक्ता अधिकारों की जानकारी के अभाव में जालसाजी के शिकार हो जाते हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि किसी समान को खरीदते समय उसका बिल अवश्य मांगे। उन्होने कहा कि होटल से लेकर हास्पिटल तक, गलत विज्ञापन या जनता को भ्रमित करने वाले विज्ञापन, इंश्योरेंस तथा बैंकिग सेकटर, इलेक्ट्रोनिक्स सेकटर तथा ई-कॉमर्स सहित तमाम क्षेत्र उपभोक्ता फोरम के तहत आते हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ गलत या ठगी किसी प्रतिष्ठान के द्वारा किया गया ही या सेवा में कमी की गई हो तो 50 लाख तक की शिकायत उपभोक्ता जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के समक्ष दाखिल कर सकते हैं। संगोष्ठी के दौरान सदस्य नीरज कुमार सिन्हा, अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह, जय प्रकाश सिंह समेत जिला उपभोक्ता फोरम के कर्मी मौजूद थे।


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