हवाई अड्डा जमीन अधिग्रहण मामले पर डीएम ने की सुनवाई

जागरण संवाददाता, पूर्णिया। चूनापुर एयरपोर्ट निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण मामले को सुलझाने के लिए डीएम ने गुरुवार को अपने कोर्ट में सुनवाई की। हाई कोर्ट के निर्देश बाद डीएम कोर्ट में यह पहली सुनवाई थी। इस दौरान उनके कोर्ट में 42 जमींदार उपस्थित हुए तथा तीन स्वास्थ्य कारणों से हाजिर नहीं हो पाए। सुनवाई के दौरान जमींदारों के अधिवक्ता ने जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की। डीएम ने उसे स्वीकार करते हुंए आगली तारीख 29 मार्च मुकर्रर की है तथा सभी लीगल डोक्युमेंट्स लेकर हाजिर होने का निर्देश दिया है। विदित हो कि पटना उच्च न्यायालय में लंबित चल रहे जमीन अधिग्रहण के मामले को कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट को सौप दिया है। साथ ही 45 दिनों में सुनवाई पूरी कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है।

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एयरपोर्ट के लिए 54 एकड़ अतिरिक्त भूमि की है आवश्यकता
चूनापुर सैन्य हवाई अड्डा में रनवे और सिविल इंक्लेव निर्माण के लिए नगर विमानन विभाग की ओर से 54 एकड़ जमीन की आवश्यकता जताई गई थी। जिला प्रशासन ने चुनापुर हवाई अड्डा से सटे गोवासी गांव की जमीन को चिन्हित कर उसके अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की। उसमें एक एकड़ से अधिक जमीन सरकारी है लेकिन करीब 53 एकड़ जमीन अधिग्रहण के लए 54 रैयतों को नोटिस दी गई। पर जिला अधिकारी के निर्देश के खिलाफ हाई कोर्ट चले गए जिसमें नौ अलग-अलग मामले दाखिल किए गए। दो मामले पर पहले हो चुकी है सुनवाई
जो नौ मामले एचसी मे दायर किए गए थे उनमें विजन मेहता और शिवपूजन मेहता के दो मामले पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उसे पुन: जिला कलेक्टर के कोर्ट में सुनवाई के लिए भेज दिया था। इस बीच कोविड़-19 के कारण कोर्ट में मामले की सुनवाई रूक गई। कोर्ट ने जो दो मामले कलेक्टर कोर्ट में वापस भेजा, उस पर जिलाधिकारी ने सुनवाई पूरी कर उसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी। जिसके बाद राज्य सरकार ने किसानों के दावे को खारिज कर दिया और जिला प्रशासन ने 17 एकड़ से अधिक जमीन अधिग्रहित कर ली है। अब हाई कोर्ट ने शेष बचे सात मामले पर भी डीएम को 45 दिनों के अंदर सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया है।

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