अल्पसंख्यक समूह के बेरोजगार पा सकेंगे पांच लाख तक के ऋण

जागरण संवाददाता, खगड़िया : अल्पसंख्यक समूह के बेरोजगारों को नव व्यवसाय के लिए ऋण मिल सकेगा। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत यह अल्पसंख्यक समूह के बेरोजगारों को उपलब्ध कराया जा रहा है। जिसके लिए 31 मार्च तक आवेदन जमा किया जा सकेगा। इस योजना के तहत अल्पसंख्यक समूह के अंतर्गत आने वाले मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध एवं जैन समुदाय के बेरोजगार व्यक्ति नव व्यवसाय के लिए ऋण पाने के लिए 31 मार्च तक आवेदन दे सकेंगे। आवेदन जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय के साथ एनआइसी खगड़िया के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।


इस योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के 18 से 50 वर्ष के व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। राज्य संपोषित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार योजना के अंतर्गत अधिकतम पांच लाख की राशि ऋण के रूप में दी जाएगी। दो लाख तक के लघु ऋण, ब्यूटी पार्लर, जनरल स्टोर, स्टेशनरी स्टोर, चूड़ी, लहठी दुकान, परचून किराना दुकान, इलेक्ट्रानिक सामग्री की दुकान, क्रोकरी की दुकान, प्लास्टिक की दुकान, आटोमोबाइल रिपेयर एवं स्पेयर पा‌र्ट्स की दुकान, टेलरिग एवं एंब्रायडरी की दुकान, टी स्टाल, पान की दुकान, चाय नाश्ता की दुकान, अंडा की दुकान, मोमबत्ती, अगरबत्ती बनाने, मोटर रिवाइंडिग, जूट बैग का निर्माण, मोबाइल, लैपटाप रिपेयरिग, आटा चक्की, मसाला पिसाई उद्योग, तेलघानी उद्योग, ई-रिक्शा, फल-सब्जी की दुकान जैसे व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए दिए जाएंगे।
वृहत ऋण मोबाइल दुकान, ब्लाक प्रिटिग मशीन, चूड़ी लहठी कारखाना, सीप उद्योग, गेट ग्रिल निर्माण, राइस -चूड़ा मिल, डेस्कटाप प्रिटिग, कंप्यूटर स्पेयर की दुकान, आटो, मिनी वैन, मालवाहक गाड़ी, रेडीमेड कपड़े की दुकान, फर्नीचर शाप, जूता चप्पल की दुकान, कपड़े की दुकान, अनाज खरीद बिक्री, बिल्डिग मटेरियल, दवा की दुकान, मुर्गी पालन, इलेक्ट्रानिक गुड्स की दुकान, मिनरल वाटर प्लांट, ज्वेलरी की दुकान, हार्डवेयर की दुकान, पैथोलाजी, कोचिग इंस्टिट्यूट, बेकरी, बैग कारखाना, फ्लेक्स और डिजिटल प्रिटिग दुकान, मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिग, स्टील फैब्रिकेशन, टायर ट्यूब की दुकान जैसे व्यवसाय शुरू करने के लिए दिए जाएंगे। ऋण उपलब्ध कराने के लिए आवेदकों का चयन राज्य सरकार द्वारा गठित जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जाएगा और चयनित आवेदकों को न्यूनतम पांच प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। मूलधन एवं देय ब्याज की वापसी अधिकतम 20 त्रैमासिक किस्तों में होगी।

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