दुष्कर्मी युवक की हत्या मामले में पति-पत्नि को आजीवन कैद व जुर्माना

संसू, अररिया: भरगामा थाना क्षेत्र स्थित वार्ड नंबर तीन में तीन साल पूर्व एक लड़की के साथ दुष्कर्म का अंजाम देकर भाग रहे आरोपित को ग्रामीणों ने अपने गिरफ्त में लेकर मारपीट का अंजाम दिया, जिसकी पुलिस हिरासत में ही मौत हो गई। माब लिचिग के इस मामले में अररिया न्याय मंडल के जिला एवं सत्र न्यायाधीश पियुष कमल दीक्षित की अदालत ने सुनवाई पूरी की तथा गुरुवार को सजा की बिदु पर सुनवाई के पश्चात इस मामले मे दोषसिद्ध आरोपित बने पति-पत्नी को सश्रम आजीवन उम्रकैद की सजा सहित प्रत्येक को दस-दस हजार रुपये अर्थ दंड के रूप मे जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया।


जिला न्यायाधीश ने सत्र वाद संख्या-178/19 में यह सजा मुकर्रर किया है। इस मामले में प्रभारी पीपी लक्ष्मी नारायण यादव ने बताया कि यह घटना 25 मार्च 2019 की है। घटना तिथि की रात विनोद दास नामक एक व्यक्ति स्थानीय एक लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना देकर भाग रहा था। इस बात की भनक जैसे ही पीड़िता की मां बनी दोषसिद्ध आरोपित को हुई तो उसने हल्ला किया। इसी क्रम में स्थानीय ग्रामिणों ने दुष्कर्मी विनोद दास को पकड़ लिया तथा उसके साथ मारपीट की। तत्पश्चात दुष्कर्मी पुलिस गिरफ्त में आ गया। जहां पुलिस हाजत में ही उसकी मौत हो गई।
इस मामले में भरगामा थाना कांड संख्या-71/19 दर्ज हुआ, जिसमे भरगामा वार्ड नम्बर-तीन निवासी मृतक के पिता बिन्देश्वरी दास ने अपने पूत्र की हत्या के इस ममले में मनोज दास एवं उसकी पत्नी को आरोपित किया। अदालत ने उक्त दोनों दोषसिद्ध आरोपित को सश्रम उम्रकैद की सजा सहित जुर्माना भरने का फैसला सुनाया है।
जबकि दोषसिद्ध आरोपित लुखिया देवी ने भी पूर्व में दुष्कर्म की घटना को लेकर दिनांक 25 मार्च, 2019
को अररिया महिला थाना में कांड संख्या-26/19 दर्ज करा चुकी है।

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