विधान परिषद चुनाव को ले कड़ी सुरक्षा, आज डाले जाएंगे वोट

बेतिया। स्थानीय क्षेत्र प्राधिकार के तहत विधान परिषद चुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सोमवार को वोट डाले जाएंगे। इसके लिए जिले में 17 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिला मुख्यालय बेतिया नगर निगम क्षेत्र में मात्र तीन मतदाताओं के रहने के कारण यहां मतदान केंद्र का गठन नही किया गया है। बल्कि उनसे पूर्व में ही जिला निर्वाचन कार्यालय ने ऐच्छिक स्थान चयन करने की अनुमति ले ली है। सांसद, विधायक, पंचायत प्रतिनिधि, नगर निकाय प्रतिनिधियों को मिलाकर कुल मतदाताओं की संख्या 4862 है। जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या 2400 है। जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 2462 है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि स्थानीय प्राधिकार के लिए बेतिया को छोड़ शेष सभी प्रखंड मुख्यालयों में मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें सबसे कम पिपरासी में मात्र 75, तो सबसे अधिक नरकटियागंज में 476 मतदाता हैं। इसके अलावा मधुबनी में 131, भितहां में 108, ठकराहां में 92, बगहा 2 में 422, बगहा 1 में 449, रामनगर में 287, गौनाहा में 290, मैनाटांड़ में 259, सिकटा में 264, लौरिया में 300, योगापट्टी में 299, चनपटिया में 385, मझौलिया में 449, बैरिया में 283 तथा नौतन में 293 मतदाता हैं। इस चुनाव में मतदाता के रूप में ग्राम पंचायत सदस्य (वार्ड सदस्य), मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, नगर निकाय के प्रतिनिधि, विधायक, विधान पार्षद और सांसद हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि सभी पीठासीन पदाधिकारियों को अपने मतदान दल के साथ रविवार को हीं शाम तक अपने प्रतिनियुक्त प्रखंड में पहुंच जाने का निर्देश दिया गया है।


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सुबह आठ बजे से चार बजे तक होगा मतदान
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतदान प्रक्रिया सुबह 8 बजे से 4 बजे तक चलेगी। इसके लिए मतदाताओं को मतदान दल की ओर से प्रत्याशियों के तस्वीरयुक्त मतपत्र एवं विशेष कलम प्रदान किया जायेगा। इसी कलम से मतदाताओं को अपने मनपसंद प्रत्याशी के नाम के सामने रोमन या अंक में वरीयता क्रम लिखना है।
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मतदान केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू
विधान परिषद चुनाव के मद्देनजर वैसे तो जिले भर में आदर्श आचार संहिता लागू है। लेकिन मतदान प्रक्रिया आंरभ होने के पूर्व से मतदान माप्ति के बाद तक मतदान केंद्रों के आस पास धारा 144 लागू कर दी गयी है। निर्धारित परिधि के भीतर अनावश्यक भीड़ लगाने की मनाही है। ऐसा करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। वहीं, प्रत्येक मतदान केंद्रों पर सशस्त्र बल की तैनाती भी की जा रही है।

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