नशेबाजों को राहत, पहली बार पकड़े जाने पर नहीं जाना होगा जेल

मधुबनी । शराबबंदी कानून में संशोधन के बाद शराब का सेवन करने वालों को राहत मिली है। यह राहत शराब का सेवन करते हुए पहली बार ही पकड़े जाने पर मिलेगी। हालांकि, शराब का सेवन करना कानूनन जुर्म बरकरार रखा गया है। लेकिन, अगर शराब का सेवन करने वाले कोई व्यक्ति पहली बार पकड़ा जाता है तो जुर्माना देकर छूट सकता है। जुर्माना कम से कम दो हजार रुपये व अधिक से अधिक पांच हजार रुपये देना होगा। शराब का सेवन करने के मामले में पहली बार पकड़े जाने पर जेल जाने की नौबत नहीं आएगी। हालांकि, पहली बार भी शराब का सेवन करते पकड़े जाने के बाद भी अगर कोई नशेबाज जुर्माना देने में सक्षम नहीं होगा तो उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। लेकिन, शराब का सेवन करते हुए दूसरी बार पकड़े जाने पर नशेबाज को जेल जाना ही होगा। शराब का सेवन करते हुए दूसरी बार या तीसरी बार पकड़े जाने पर नशेबाज जुर्माना भरकर नहीं छूट सकता है। इस प्रकार नशेबाज क लिए थोड़ी ढि़लाई के साथ ही कड़ाई को भी बरकरार रखा गया है।


शराबबंदी कानून में संशोधन कर यह भी प्राविधान किया गया है कि शराब का सेवन करने के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके वैसे नशेबाज जो जेल में 30 दिन की अवधि पूरी कर चुके हैं, उसे जेल से रिहा भी किया जाएगा और उसके विरुद्ध शराब का सेवन करने संबंधी चल रहे केस को भी समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन, शराब के सेवन करने के मामले में गिरफ्तार होकर जो नशेबाज जेल जा चुका है और जेल में 30 दिन की अवधि पूरा नहीं कर पाया है, वह दो से पांच हजार रुपये तक जुर्माना भरकर जेल से रिहा हो सकता है। ऐसे नशेबाज के खिलाफ भी शराब का सेवन से संबंधी चल रहे केस को बंद कर दिया जाएगा। हालांकि, मधुबनी जिले के जेलों में कोई भी नशेबाज 30 दिनों से जेल में बंद नहीं है। करीब आधे दर्जन नशेबाज ही चार-पांच दिनों से जेल में बंद हैं।
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