बिना मान्यता के चल रहे निजी विद्यालय, नहीं हो रही कार्रवाई

संसू, ठाकुरगंज (किशनगंज) : प्रखंड क्षेत्र में शिक्षा के अधिकार अधिनियम एवं विभागीय नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए बड़े पैमाने पर निजी विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। विभागीय लापरवाही एवं उपेक्षित रवैया के कारण बिना मान्यता के प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं। शिक्षा विभाग के सख्त आदेशों के बावजूद भी इस पर विराम नहीं लग पा रहा है। कई स्कूल संचालकों ने तो आठवीं की मान्यता होने के बाद भी 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं संचालित कर रखी है। इसके अलावा भी क्षेत्र से बाहर सीबीएसई मान्यता प्राप्त विद्यालय प्रखंड क्षेत्र के कई अमान्यता प्राप्त विद्यालय के वर्ग 9 के बच्चों का विद्यालय में पंजीकृत कर उन्हें सीबीएसई परीक्षा में दिलवा रही है। वहीं विभाग के पास क्षेत्र में गलत तरीके से संचालित शिक्षण संस्थाओं की न तो सूची है और न ही ऐसे स्कूलों के खिलाफ कोई कार्यवाही की जा रही है। जबकि नए सत्र में भी अनेक स्थानों पर फर्जी शिक्षण संस्थाएं खुल रही हैं।


इस संबंध में अपना नाम न छापने के शर्त पर सीबीएसई से मान्यता प्राप्त एक निजी विद्यालय के संचालक बताते हैं कि भले ही सरकार बुनियादी शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए कई दावे कर रही हो, लेकिन ठाकुरगंज प्रखंड क्षेत्र में बिना मान्यता वाली शिक्षा की दुकानें फल-फूल रही हैं। शिक्षा विभाग मानक विहीन विद्यालयों पर शिकंजा कसने में अभी तक विफल हैं। खास बात यह है कि अधिकांश स्कूल आठवीं की मान्यता की आड़ में हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की कक्षाएं चला रहे हैं। वे बताते हैं कि मानक के अनुरूप विद्यालयों का संचालन हो रहा है कि नहीं, इसके जांच के लिए विभाग के अधिकारी झांकने तक नहीं जाते हैं। जानकारी के अभाव में बच्चों व उनके अभिभावक गुमराह होने के लिए विवश हैं। प्रखंड में संचालित किस विद्यालयों को मान्यता है और किसे नहीं हैं, इसकी जानकारी लोगों व अभिभावकों को मिलनी चाहिए। बताते चलें कि नियमत: कोई भी विद्यालय बिना मान्यता के संचालित होना अवैध है। स्कूल संचालन के पर्याप्त संसाधन, आधारभूत संरचना, योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षक, स्वच्छ वातावरण, खेल मैदान व सरकार से मान्यता जरूरी है। यदि इन संसाधनों के बगैर कोई स्कूल संचालित किया जा रहा है तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत जुर्माना वसूला जा सकता है। अगर कोई निजी स्कूल बिना मान्यता के चलता पाया जाता है तो संचालक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने एवं जुर्माना वसूले जाने की कार्यवाही तक की जा सकती है।
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कोट के लिए:- सभी विद्यालयों को अब मान्यता लेने से पहले ई-संबंधन पोर्टल पर पंजीयन करवाना होगा। ई-संबंधन पोर्टल पर पंजीयन करने के बाद विभागीय जांचोपरांत ही निजी स्कूल को राज्य सरकार से एनओसी व मान्यता मिल पाएगी। उसके बाद ही कोई व्यक्ति या संस्थान क्षेत्र में निजी विद्यालय खोल सकते हैं।
सुनैना कुमारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी

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