नवगठित बायसी, जानकीनगर व भवानीपुर नपं में वार्डों के परिसीमन का काम शुरू

जागरण संवाददाता, पूर्णिया : राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले में नवगठित बायसी, जानकीनगर व भवानीपुर नगर पंचायतों में वार्डों के परिसीमन एवं गठन का काम शुरू हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग ने 27 अप्रैल तक वार्डों के परिसीमन का काम पूरा करने का निर्देश दिया है। इसके बाद प्रारूप का प्रकाशन 28 अप्रैल फरवरी को कर दिया जाएगा।आयोग ने निर्देश दिया है की अंतिम रूप से गठित वार्डों का गजट प्रकाशन 2 जून तक करना सुनिश्चित करने का का निर्देश दिया है।आयोग ने जिलाधिकारियों को नवगठित नगर निकायों की जनसंख्या उपलब्ध कराई गई है। इसके आधार पर आयोग ने जिलों से प्राप्त जनसंख्या संबंधी आंकड़ों की जांच कर वहां पर वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर वार्डों की संख्या निर्धारित कर दी है। साथ ही वार्डों के गठन को लेकर गाइडलाइन भी जिलों को भेज दी है। इसी आधार पर वार्डों का गठन किया जाएगा। आयोग के निर्देश पर जिलाधिकारी ने भवानीपुर, जानकीनगर, मीरगंज व बायसी नगर पंचायत के लिए नोडल अधिकारी नामित करने के साथ-साथ संबधित क्षेत्र के बीडीओ और सीओ को वार्डों के गठन के लिए प्राधिकृत किया है।बताते चलें कि नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा जिले के बनमनखी और कसबा नगर पंचायत को उत्क्रमित कर नगर परिषद बनाने के साथ-साथ धमदाहा, चंपानगर, जानकीनगर, बायसी, मीरगंज, अमौर, रुपौली और भवानीपुर नगर पंचायत घोषित किया है। पूर्व में धमदाहा, मीरगंज, रुपौली, अमौर व चंपानगर नगर पंचायत के वार्डों का काम पूरा हो चुका है। उस समय तकनीकी गड़बड़ी के कारण से आयोग में बायसी, जानकीनगर व भवानीपुर नगर पंचायतों के वार्ड परिसीमन को मंजूरी नहीं दी थी।


उत्तर-पश्चिम से होगी वार्ड गठन का शुरुआत, दक्षिण-पश्चिम में होगा समाप्त राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी निर्देश में वार्ड के गठन की शुरुआत उत्तर-पश्चिम से करने का का बात कही है।वहीं दक्षिण-पूर्व में वार्ड समाप्त करने का निर्देश दिया है।2011 की जनसंख्या के आधार पर नए सिरे से वार्ड के गठन के आरक्षण रोस्टर की भी बदलने की संभावना बनी हुई है।आयोग ने वार्ड के गठन में एससी-एसटी जनसंख्या पर भी ध्यान रखने का निर्देश दिया है।वार्ड का गठन इस तरह से होगा कि दो वार्डों की सीमा को आसानी से पहचाना जा सके। दावा-आपत्ति का भी दिया है समय
राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि जिला प्रशासन वार्ड के गठन का प्रारूप भी प्रकाशित करेगी। प्रारूप को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किया जाएगा।ताकि नगर पंचायत के लोग उसे देख सकें। इसके बाद लोग दावा आपत्ति भी कर सकते हैं।आयोग ने 11 मई तक दावा आपत्तियों के लिए समय का निर्धारण किया है।वहीं 20 मई तक आपत्तियों का निष्पादन किया जाएगा। वार्डों की सूची तैयार कर 27 मई तक प्रमंडलीय आयुक्त से अनुमोदन लिया जाएगा। जिसके बाद 30 मई अंतिम रूप से गठित वार्डों का जिला गजट में प्रकाशन किया जाएगा।
वार्ड परिसीमन एवं गठन- 22 से 27 अप्रैल गठित वार्डों के प्रारूप का प्रकाशन- 28 अप्रैल
दावा प्राप्त करने की समय- 28 अप्रैल से 11 मई
दावा निष्पादन- 20 मई तक
तैयार वार्ड सूची का प्रमंडलीय आयुक्त से अनुमोदन- 21 से 27 मई
अंतिम रूप से गठित वार्डों का जिला गजट में प्रकाशन- 30 मई
प्रकाशित वार्डों की सूची एवं मानचित्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि- 2 जून

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