शराब कारोबारी को आठ वर्ष सश्रम कारावास व एक लाख का अर्थदंड

जागरण संवाददाता, सुपौल: शराब कारोबार के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद एक नवीन कुमार ठाकुर की कोर्ट ने एक कारोबारी को दोषी करार करते हुए 8 वर्ष सश्रम कारावास तथा एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है । मामला लौकहा सुपौल थाना कांड संख्या 432/ 2016 तथा उत्पाद वाद संख्या 126/ 17 से संबंधित है। जिसमें लौकहा ओपी पुलिस ने सहरसा जिले के सौर बाजार थाना क्षेत्र के बैजनाथपुर निवासी विकास कुमार पोद्दार को करीब 21 कार्टून विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया था। मामले को लेकर लौकहा ओपी प्रभारी अनमोल कुमार ने मामला दर्ज किया था। दर्ज मामले में पुलिस अवर निरीक्षक ने कहा था कि 1 सितंबर 2016 को दोपहर करीब 1 बजे वह थाना पर कुछ काम कर रहे थे। इसी दौरान गम्हरिया थाना के थाना अध्यक्ष द्वारा सूचना दी गई कि एक चार पहिया वाहन पर शराब


की खेप ले जा रहा है। सूचना पर जब वे गणेश चौक पर पहुंचे तो देखा कि फुलकाहा की ओर से एक कार बहुत तेजी से आ रही है। पुलिस द्वारा रोकने का इशारा करने के बाद भी चालक गाड़ी को और तेजी के साथ लौकहा की ओर भागने लगा। जिसके बाद पुलिस ने लौकहा बाजार स्थित पंजाब नेशनल बैंक के पास मोटरसाइकिल से गश्त लगा रहे पुलिस ने सड़क पर ही गाड़ी लगाकर रोकने का प्रयास किया। बावजूद मोटरसाइकिल को ठोकर मारते भागने का प्रयास किया । जिसमें कई पुलिस जवान घायल भी हो गए। हालांकि गाड़ी को रोक लिया गया और गाड़ी चला रहा विकास कुमार पौद्दार को पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान गाड़ी में 21 कार्टून करीब 190 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई।
सुनवाई उपरांत उक्त कोर्ट ने विकास कुमार पोद्दार को दोषी करार करते हुए बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 30 ए के तहत 8 वर्ष सश्रम कारावास तथा एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है । अर्थदंड की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त 6 माह की सजा भुगतनी होगी । दिए गए फैसले में कोर्ट ने कहा है कि अभियुक्त द्वारा कारा में पूर्व में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। इस पूरे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद धर्मेंद्र कामत तथा बचाव पक्ष की ओर से रतन कुमार झा ने बहस में हिस्सा लिया।

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