हथियार रखना पड़ा महंगा, आरोपी को पांच वर्ष की सजा

जागरण संवाददाता, सुपौल: अवैध रूप से हथियार रखने व शराब कारोबार में संलिप्त एक व्यक्ति को दोषी करार करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद एक नवीन कुमार ठाकुर की कोर्ट ने 5 वर्ष कारावास तथा एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला भपटियाही थाना कांड संख्या 4/ 2018 तथा उत्पाद वाद संख्या 23/18 से संबंधित है। जिसमें भपटियाही थाना पुलिस एक आवेदन के जांच के सिलसिले में जब थाना क्षेत्र स्थित गढि़या गांव के वार्ड नंबर 14 गई तो छापेमारी के दौरान महेश्वर शर्मा के घर से एक देशी कट्टा समेत नेपाली शराब बरामद की। मामले को लेकर भपटियाही थाना में पदस्थापित तत्कालीन सहायक अवर निरीक्षक सुरेश सिंह ने उक्त मामला दर्ज कराया था। दर्ज मामले में उन्होंने कहा था कि 11 जनवरी 2018 को संध्या गश्ती के दौरान वे अन्य पुलिस बलों के साथ एक आवेदन की जांच को ले गढि़या वार्ड नंबर 14 गए थे। इसी दौरान महेश्वर शर्मा के घर की जब तलाशी ली गई तो उनके रसोईघर से कपड़ा में लपेटा देसी कट्टा तथा 300 एम एल नेपाली शराब की बोतल बरामद की गई, जिसके बाद गृहस्वामी महेश्वर शर्मा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सुनवाई उपरांत उक्त कोर्ट ने महेश्वर शर्मा को बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 30 (ए) के तहत पांच वर्ष कारावास एवं एक लाख अर्थदंड ,धारा 25(1-बी)ए आ‌र्म्स एक्ट के तहत दो वर्ष कारावास एवं 2500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने अपने फैसले में आगे कहा है कि अभियुक्त द्वारा कारा में पूर्व में बिताई गई अवधि दी गई सजा में समायोजित की जाएगी।


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