फारबिसगंज थानाध्यक्ष को जवाब के साथ सदेह कोर्ट में हाजिर होने का जारी हुआ अदालती आदेश

ससू, अररिया: अररिया पुलिस अधीक्षक के माध्यम जेल में बंद एक आरोपित का मांगी गई आपराधिक इतिहास फारबिसगंज के थानाध्यक्ष ने ससमय अदालत में दाखिल नहीं किया। इस बात को अररिया के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजीव कुमार वन की अदालत ने गंभीरता से लिया है तथा फारबिसगंज के थानाध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी करते जबाब के साथ कोर्ट में सदेह हाजिर होने का आदेश दिया है।

अदालत ने उक्त आदेश जीआर केस नम्बर-508 /22 में जारी किया है। यह घटना 30 नवमंर, 21 की है। इस मामले में फारबिसगंज थाना कांड संख्या-988 /21 दर्ज हुआ था, जिसमे संजय कुमार यादव नामक काराधीन आरोपित पांच महिने से अधिक यानि एक दिसंबर, 21से जेल में बंद है। उस पर मोटरसाइकिल चोरी का गंभीर आरोप है। अदालत ने दिनांक-16 अप्रैल, 2021 को जमानत अर्जी की सुनवाई के दौरान अररिया के पुलिस अधीक्षक के माध्यम फारबिसगंज के थानाध्यक्ष से जेल में बंद आरोपित का आपराधिक इतिहास की मांग किया। परंतु फारबिसगंज थानाध्यक्ष ने उक्त अदालती आदेश का पालन नही किया। तत्पश्चात अदालत ने पुन: 11 अप्रैल को इस मामले में रिमाइंड किया। बावजूद फारबिसगंज थानाध्यक्ष ने कोई दिलचस्पी नही दिखाई। इस कारण जमानत अर्जी की सुनवाई लंबित पड़ा है और जेल मे बंद आरोपित साजन कुमार महिनो से जेल में बंद है। इस बात को अररिया के सीजेएम की अदालत ने काफी गंभीरता से लिया है तथा फारबिसगंज थानाध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और जवाब के साथ कोर्ट में हाजिर होने का आदेश जारी दिया है।

अन्य समाचार