अपात्र लाभार्थियों का रद होगा राशन कार्ड

संसू, नवहट्टा (सहरसा): अपात्र लाभार्थियों का राशन कार्ड रद करने के लिए राशन कार्ड का नए सिरे से सत्यापन कराया जा रहा है। सत्यापन उपरांत सस्ते दर और मुफ्त में खाद्यान्न लेने वालों को चिह्नित कर अनाज के बाजार मूल्य का आकलन कर उनसे वसूली भी हो सकती है।

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15 मई तक करना है सत्यापन
अपात्र राशन कार्डधारकों का सत्यापन कर कार्ड को रद करने एवं विलोपन का कार्य 15 मई तक पूर्ण करने का निर्देश सरकार ने जारी किया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में सरकार के सचिव विनय कुमार ने जिले के अधिकारियों को भेजे पत्र में राशन कार्डधारकों का स्थलीय सत्यापन कर उनकी गहन जांच करने की बात कही है। लाभुक जिनकी मृत्यु हो गई हो, आयकरदाता हो, सरकारी नौकरी में हों, राशन कार्ड निर्गमन की पात्रता नहीं रखते हों का कार्ड रद और विलोपित किये जाने का निर्देश दिया है।

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शहरी क्षेत्र में यह होंगे अपात्र
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शहरी क्षेत्र में आयकरदाता ऐसा परिवार जिसके स्वामित्व में चार पहिया वाहन, वातानुकूलित यंत्र और पांच केवीए और उससे अधिक क्षमता का जनरेटर हो वह अपात्र होंगे। ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या फिर अन्य सदस्य के साथ 100 वर्ग मीटर से अधिक या स्वार्जित आवासीय प्लाट या स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्ग मीटर से अधिक कार्पेट एरिया का फ्लैट हो, जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाइसेंस हो और ऐसा परिवार जिनके समस्त सदस्यों की प्रतिवर्ष आय तीन लाख रुपये हो वह अपात्रता की श्रेणी में आएंगे।
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ग्रामीण क्षेत्रों में यह होंगे अपात्र
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ग्रामीण क्षेत्रों में आयकरदाता, ऐसा परिवार जिसमें किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, वातानुकूलित यंत्र, पांच किलोवाट या इससे अधिक क्षमता का जेनरेटर है, अपात्र होंगे। ऐसा परिवार जिनके किसी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्यों के स्वामित्व में पांच एकड़ से अधिक सिचित भूमि हो, ऐसा परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय दो लाख प्रतिवर्ष से अधिक हो, ऐसा परिवार जिनके किसी सदस्य के पास लाइसेंसी शस्त्र हो, वह अपात्र की श्रेणी में आएंगे।
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कोट
सरकार के निर्देशानुसार पंचायत वार कार्डधारियों का सर्वे कर अपात्र लोगों का कार्ड रद किया जाएगा।
अभिषेक कुमार, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, नवहट्टा।

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