साइबर क्राइम के मास्टर माइंड तिरंजू की जमानत याचिका खारिज

जागरण संवाददाता शेखपुरा जिला में सक्रिय साइबर अपराधियों पर अब चौतरफा घेराबंदी शुरू हो गई है। पुलिस की दबिश के साथ न्यायालय ने भी इन शातिर लोगों के खिलाफ अपनाई कार्यवाही को सख्त बना लिया है। इसी सख्ती के तहत बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायधीश ने साइबर अपराध के मास्टर माइंड तिरंजू महतो उर्फ तिरंजू कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। पांची गांव के तिरंजू को जिला में साइबर क्राइम का जनक माना जाता है। लोक अभियोजक उदय नारायण सिंहा ने बताया तिरंजू ने अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल किया था,जिसे सुनवाई एक बाद जिला एवं सत्र न्यायधीश ने खारिज कर दिया। बताया गया तिरंजू की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लंबे समय से लगी है। इसके पांची के साथ बिहारशरी़फ और पटना के ठिकानों पर कई बार पुलिस दस्तक दे चुकी है,मगर अभी तक पुलिस को चकमा देने में सफल है। लोक अभियोजक ने बताया बुधवार को ही साइबर क्राइम के दूसरे मामले में पैन गांव के टुनटुन कुमार,रविरंजन कुमार,दीपक कुमार,उदय कुमार,पीयूष कुमार,सत्येंद्र कुमार तथा पुरुषोत्तम कुमार की नियमित जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया गया। ये सातों रंगे हाथ गिरफ्तार हुए थे तथा अभी न्यायिक हिरासत में हैं। साइबर क्राइम से जुड़े सन्नी राम की भी जमानत याचिका को जिला एवं सत्र न्यायधीश ने बुधवार को खारिज कर दिया। जानकारी में बताया गया जिला में साइबर क्राइम से जुड़े लोगों को संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। कुछ ही साल में फर्श से अर्श पर पहुंचे ऐसे अपराधियों की आय और संपत्ति की जांच के लिए नोटिस भेजनी शुरू हो गई है। नोटिस की जानकारी के बाद कई ऐसे लोग अपनी चल-अचल संपत्ति बेचनी भी शुरू कर दी है।


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