जांच टीम ने घोघेंपुर पैक्स की अनियमितता का किया खुलासा

संस, सहरसा: जिलान्तर्गत महिषी प्रखंड के घोघेपुर पैक्स द्वारा धान अधिप्राप्ति 2021-22 में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरते जाने और गलत तरीके से सहायक प्रबंधक की नियुक्ति का मामला उजागर हुआ है। जिला सहकारिता पदाधिकारी शिवशंकर कुमार के आदेशानुसार गठित त्रिसदस्यीय जांच कमेटी ने बिदुवार आरोपों की पुष्टि करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की अनुशंसा की है। घोघेपुर के पूर्व पैक्स अध्यक्ष मो. अलीमुद्दीन और अन्य ग्रामीणों ने डीएम व जिला सहकारिता पदाधिकारी को आवेदन देकर धान खरीद में किसानों के बजाय गलत तरीके से पैक्स अध्यक्ष द्वारा अपने सगे- संबंधियों को लाभांवित करने की शिकायत की थी। परिवाद पत्र में गैर रैयत किसानों से भारी मात्रा में धान खरीदे जाने और पूर्व सहायक प्रबंधक को नियम के विरूद्ध् हटाकर गलत तरीके से अध्यक्ष द्वारा अपने भाई को सहायक प्रबंधक बनाए जाने का आरोप लगाया गया था।

तीन वर्षों से नहीं मिली है आरटीई की प्रतिपूर्ति राशि यह भी पढ़ें
डीसीओ के आदेशानुसार सहकारिता प्रसार पदाधिकारी मुख्यालय नीरज कुमार कंठ, बीसीओ सौरबाजार फजल अहमद और बीसीओ मुख्यालय राजेश कुमार ने स्थल पर जाकर इसकी जांच की। जांच अधिकारियों ने लोगों से पूछताछ और उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन पश्चात अधिकांश गैर रैयत किसानों से धान खरीदे जाने की पुष्टि करते हुए कहा कि इनलोगों का रकवा आठ से 12 एकड़ तक प्रदर्शित किया गया। गैर रैयत किसानों के आवेदन में जमीन का खाता- खेसरा का जिक्र नहीं है और न ही जमीन मालिक का ही नाम है कि वे किसकी जमीन पर खेती की गई। जांच दल ने गैर रैयत किसानों के आवेदन में वार्ड सदस्य का जाली हस्ताक्षर को भी उल्लखित किया । टीम ने संचिका के आधार पर औचक तरीके से फोन पर कई किसानों से खाता- खेसरा और रकवा पूछा गया, जो सही नहीं बताया गया। जांच दल ने कई बिदुओं को रेखांकित करने हुए अनियमितता की पुष्टि की है। कहा गया कि अध्यक्ष एवं सहायक प्रबंधक ने अपनी मां जरीन खातून के नाम पर 92 क्विटल, भाई मो. सलीम के नाम पर 71 क्विटल और दूसरे भाई मो. नसीम के नाम पर 92 क्विटल की अधिप्राप्ति गैर रैयत किसान के नाम प्रदर्शित किया गया, जिसके खाता, खेसरा और जमीन मालिक का नाम प्रदर्शित नहीं है, जो अनियमितता को दर्शाता है।
परिवाद पत्र के अनुसार गजेंद्र सिंह पूर्व सहायक प्रबंधक को गलत तरीके से हटाने और पैक्स अध्यक्ष द्वारा अपने सगे भाई मो. सलीम को सहायक प्रबंधक बनाए जाने को नियम के तहत नहीं होने की बात जांच दल ने दर्ज किया। डीसीओ शिवशंकर कुमार ने कहा कि जांच दल के रिपोर्ट के आधार पर सभी संबंधितों के विरूद्ध शीघ्र ही विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

अन्य समाचार