अपात्र लाभुक सरेंडर कर दें राशन कार्ड, नहीं तो होगी कार्रवाई

बेतिया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत पात्रता नहीं रखने वाले लाभुक जैसे सरकारी नौकरी,आयकर दाता, व्यवसायिक करदाता, चारपहिया- तीन पहिया वाहन, ढ़ाई एकड़ भूमि, ग्रामीण क्षेत्र में दस हजार से अधिक मासिक आय वाले, तीन कमरा से अधिक छतदार पक्का मकान वाले समेत दस बिदुओं के दायरे में आते है तो उनका राशन कार्ड रद होगा। प्रभारी एमओ आसिफ इकबाल ने बताया कि पूर्व में पंद्रह मई तक राशन कार्ड सरेंडर करना था। लेकिन, अब तीस मई तक तिथि विस्तारित की गई है। डीलर से पंचायतवार राशन कार्डधारियों की सूची लेकर दस बिदुओं पर जांच करेगी। वैसे अपात्र कार्डधारी तीस मई तक कार्ड सरेंडर करें। उन्होंने बताया कि अभी अपात्र श्रेणी के लोगों को या मृत लोगों का कार्ड स्वयं आवेदन देकर सरेंडर कर रहे है। अनुमंडल स्तर पर बनाए गए मेल का पता, प्रखंड आपूर्ति कार्यालय के साथ अनुमंडल कार्यालय में भी राशन कार्ड सरेंडर किया जा सकता है। इसके बाद जब जांच की जाएगी। उसमें अपात्र के रूप में पकड़े जाने पर एफआईआर की कार्रवाई भी होगी। प्रखंड में अभी 250 से ज्यादा अपात्र राशन कार्डधारी चिन्हित है। दस बिदुओं में से किसी एक अहर्ता को पूरा करने वाले परिवार द्वारा राशन कार्ड धारक होना या राशन उठाव करना गैर कानूनी है। ऐसे लोग पकडे़ जाने पर उनके खिलाफ एफआईआर भी होगी। सरेंडर नहीं किए जाने एवं सर्वेक्षण में अपात्र पाये जाने वाले वैसे लाभुकों से नियमानुसार उठाव किए गए खाद्यान्न का बाजार मूल्य से समतुल्य राशि का वसूल किए जाने का प्रावधान है। ऐसे में अपात्र लाभुक हर हाल में राशन कार्ड सरेंडर कर ही दें।

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पात्र उपभोक्ताओं को 30 मई तक कार्ड सेरेंडर करने का मिला समय --- उस दिन तक कार्ड सरेंडर नहीं किए तो मिलेगी नोटिस
नरकटियागंज, संवाद सहयोगी: अनुमंडल अंतर्गत अपात्र राशन कार्डधारियों द्वारा स्वेच्छा से राशन कार्ड सरेंडर करने की तिथि बढ़ा दी गई है, जो 15 मई से बढ़ाकर 30 मई 2022 तक कर दी गई है। ऐसे लाभुक कार्ड सरेंडर करने के लिए अपने राशन कार्ड की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति एवं राशन कार्ड सरेंडर का आवेदन पत्र भरकर अनुमंडल कार्यालय एवं संबंधित प्रखंड आपूर्ति कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। जो लाभुक बाहर हैं, वे भी उक्त कागजात को स्कैन करते हुए पीडीएफ ़फाइल बनाकर निर्धारित मेल आईडी पर भेज सकते हैं। एसडीएम धनंजय कुमार ने बताया कि 15 मई तक के लिए निर्धारित समयावधि में लगभग पांच सौ से भी कार्डधारियों ने अपना राशन कार्ड सरेंडर किया है। वर्तमान में अपात्र लाभुकों का सर्वेक्षण कार्य वृहत स्तर पर कराया जा रहा है। शहर से लेकर गांव तक वार्डवार सर्वे किया जा रहा है। 30 मई के बाद राशन कार्ड सरेंडर नहीं करने वाले अपात्र लाभुकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत राशन कार्ड की पात्रता नहीं रखने वाले लाभुक जैसे सरकारी सेवक, आयकर दाता, व्यवसायिक कर दाता, तीन अथवा चार पहिया वाहन मालिक, तीन कमरों से अधिक पक्का छतदार मकान वाले, ग्रामीण क्षेत्र में 10 हजार से अधिक मासिक आय व शहरी क्षेत्र में 20 हजार से अधिक मासिक आय वाले व्यक्तियों के लिए अंतिम अवसर 30 मई तक है। उसके बाद अपात्र लाभुकों को चिन्हित कर उन्हें नोटिस भेजी जाएगी। इसके बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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