अलग-अलग मामलों में हत्या के सात आरोपित दोषी करार

जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ: जिला न्यायालय के द्वितीय एडीजे संतोष कुमार ने साक्ष्य सही पाते हुए तीन अलग-अलग मामलों में फैसला देते हुए सात आरोपितों को दोषी करार दे दिया है। इन मामलों में 26, 27 व 31 को सजा का निर्धारण होगा।

प्रथम मामले में वेन थाना के तहत दर्ज किया गया हत्या के आरोपी केदार पंडित उर्फ लल्लू पंडित को भादस की धारा 302 के तहत दोषी करार किया सजा निर्धारण पर फैसला 27 मई को किया जायेगा। अभियोजन पक्ष से एपीपी सुनील कुमार व अधिवक्ता शैलेंश कुमार सिन्हा, अशोक कुमार तथ ध्रुव कुमार सिंह ने बहस व विचारण के दौरान दस साक्षियों का परीक्षण किया था। मृतक रामचन्द्र पंडित के पुत्र सह मामले के सूचक रवि रंजन कुमार के फर्द बयान पर आरोप दर्ज किया गया था।

दूसरे मामलों में अस्थावां निवासी आरोपी लंखीचंद को गैर इरातन हत्या भादस की धारा 304 के तहत दोषी करार किया। सजा निर्धारण 31 मई को किया जायेगा। अभियोजन पक्ष से अपीपी सुनील कुमार ने बहस व कुल छह साक्षियों का परीक्षण किया था। इस मामले के अन्य आरोपी सरयुग चौधरी, कारू चौधरी, उषा देवी व जया देवी को भादस की धारा 323 के तहत मारपीट में हिस्सेदारी का साक्ष्य सही पाते हुए दोषी करार किया। इन्हें प्रोवेशन बांड पर छोड़ दिया गया। मरने वाले मदन चौधरी के पुत्र अरविद चौधरी के फर्द बयान पर अस्थावां थाना के तहत आरोप दर्ज किया गया था।
तीसरे मामले क तहत मरने वाली सोनी देवी के पिता सूचक कृष्णा यादव के फर्द बयान पर दहेज हत्या का आरोप दर्ज किया गया था। आरोपितों ने 27 जुलाई 18 को घटना को अंजाम दिया था। साक्ष्य सही पाते हुए उसके पति सुधीर यादव व ससुर युगेश्वर यादव को दहेज हत्या का दोषी करार किया। दोनों ही ही आरोपी छविलापुर थाना क्षेत्र के गांववासी है। अभियोजन पक्ष से एपीपी कुमार निर्मला सिन्हा ने बहस व 6 साक्षियों का परीक्षण किया था। सजा निर्धारण पर फैसला 26 मई को किया जायेगा।

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