21 साल पुराने आ‌र्म्स एक्ट मामले में दो मुजरिमों को मिली तीन वर्ष की सजा

जासं, सहरसा: आ‌र्म्स एक्ट के 21 वर्ष पुराने एक मामले में सोमवार को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी चंदन कुमार वर्मा की अदालत ने दो आरोपितों को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा मुकर्रर की। यह सजा महिषी थाना अंतर्गत जलई ओपी क्षेत्र के बघवा के युगल यादव के पुत्र कमल नारायण यादव और नवहट्टा थाना क्षेत्र के कोयला के स्व. सत्यनारायण राय के पुत्र शशिकांत कुमार राय को दी गई है।

अदालत ने आरोपितों को उपरोक्त सजा के अलावा पांच-पांच हजार रुपए आर्थिक दंड देने और नहीं देने पर तीन-तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतने का फैसला सुनाया है। इस मामले में सरकार की तरफ से वरीय अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी शंभू शरण कर्ण ने सबूत के आधार पर आरोपितों को अधिक से अधिक सजा देने की वकालत की। एसडीपीओ ने घटना के सूचक पुलिस पदाधिकारी समेत अनुसंधानकर्ता एवं अन्य सात गवाहों के बयान, एक्सपर्ट रिपोर्ट का हवाला देकर घटना को न्यायालय में साबित किया। उन्होंने आये दिन आ‌र्म्स एक्ट के बढ़ते मामले और समाज पर इसके दुष्प्रभाव का भी •िाक्र किया।

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2001 में दर्ज हुआ था मामला
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इस घटना की प्राथमिकी महिषी थाना अंतर्गत जलई ओपी में उस समय पदस्थापित एएसआई टीपी ठाकुर के स्वलिखित बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। कहा गया था कि आठ अक्टूबर 2001को कोसी बांध पर संध्या गश्ती एवं बांध सुरक्षा के दौरान करीब 11 बजे रात्रि में बांध के 47/40 किलो मीटर के सामने पूरब स्पर पर दोनों आरोपित स्पर का ईंट उखाड़ कर नाव पर लाद रहा था। टार्च की रोशनी देने पर दोनों भागने लगा। सशस्त्र बल के सहयोग से खदेड़ कर पकड़ा। तलाशी लेने पर शशिकांत कुमार राय के कमर से लोडेड कट्टा एवं एक, जिदा गोली तथा कमल नारायण के पास से एक गोली बरामद किया गया। आरोपितों के विरुद्ध सरकारी ईंट चोरी करने का अलग से मामला दर्ज किया गया था।

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