गलत जाति प्रमाण पत्र मामले में वार्ड सदस्य पर हो सकती है कार्रवाई

संस, पूर्णिया पूर्व (पूर्णिया)। पूर्णिया पूर्व के कवैया पंचायत के वार्ड नंबर 3 में गलत जाति प्रमाण पत्र बनाकर वार्ड सदस्य निर्वाचित होने के मामले में निर्वाचित वार्ड सदस्य पर कार्रवाई की गाज गिर सकती है। प्रमाण पत्र बनाने में जिस प्रकार से फर्जी दस्तावेज का उपयोग किया गया है वह अब जांच के दायरे में आ गया है।

बताते चलें कि कवैया पंचायत के वार्ड नंबर 3 में फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर वार्ड सदस्य निर्वाचित हो चुके थे। इस पर विपक्षी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी पूर्णिया पूर्व को आवेदन देकर उचित जांच कर उनके निर्वाचन को रद करने की मांग की थी। आवेदन में लिखा गया था कि पूर्णिया पूर्व प्रखंड अंतर्गत कवैया पंचायत के वार्ड नंबर 3 ग्राम शोभागंज की रिका देवी उर्फ रिकू देवी पति उपेंद्र ऋषि ने पूर्णिया पूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन देकर कहा की प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या तीन पंचायत कवैया प्रखंड पूर्णिया पूर्व जिला पूर्णिया जो हरिजन महिला के लिए आरक्षित सीट है। उक्त पंचायत आम चुनाव 2021 में मैं भी एक अभ्यर्थी थी एवं सरोज देवी पिता बाबूलाल उर्फ बाबू लाल गुप्ता, माता नीलम देवी मोहल्ला कवैया थाना मरंगा जिला पूर्णिया निवासी होने एवं उसी को आधार मानकर जाति प्रमाण पत्र बनवाई है, जबकि इस नाम का इस वार्ड में कोई भी नहीं है। जब सरोज देवी पिता बाबूलाल गुप्ता निवास स्थान रमामंडी प्रखंड छावनी कैंट जिला जालंधर पंजाब का निवासी है। इस पंचायत में इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है तथा यह हरिजन जाति में भी नहीं आती है। इनके द्वारा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या तीन पंचायत कवैया प्रखंड पूर्णिया पूर्व जिला पूर्णिया के पंचायत चुनाव 2021 में गलत जाली जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव में भाग लेकर वार्ड सदस्य का चुनाव भी जीत गई है। जिसके चुनाव को रद्द करना अति आवश्यक है क्योंकि यह सरोज देवी पिता बाबूलाल उर्फ बाबू लाल गुप्ता हरिजन जाति से नहीं आती है। उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी पूर्णिया पूर्व से जांच उपरांत प्रादेशिक क्षेत्र संख्या तीन के चुनाव को रद्द करने की मांग की थी। वहीं आवेदन की प्रतिलिपि पत्राचार के माध्यम से निर्वाचन आयोग पटना, जिला पदाधिकारी पूर्णिया, जिला पंचायती राज पदाधिकारी पूर्णिया को भी प्रेषित किया था। वहीं इस संबंध में बीडीओ अमित आनंद ने बताया कि गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर वार्ड सदस्य का चुनाव निर्वाचित होने का आवेदन प्राप्त हुआ है। प्रमाण पत्र की जांच के लिए अंचलाधिकारी को भेजा गया है। उनके प्रतिवेदन के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वही इस संबंध में अंचलाधिकारी जयंत कुमार गौतम ने बताया कि जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए संबंधित राजस्व कर्मचारी रमेश मांझी को जांच के लिए दिया गया है।तथा एक सप्ताह के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी । वही फर्जी जाति प्रमाण पत्र की जांच कर रहे राजस्व कर्मचारी रमेश मांझी ने बताया कि जाति प्रमाण पत्र सरोज देवी के नाम से जो निर्गत है । उनके पति ऋषि देव है इसकी पुष्टि हो चुकी है ।परंतु उनके माता पिता पिता के स्थाई निवास तथा जाति पर आशंका है। जिसको लेकर जाति से संबंधित दस्तावेज की मांग की गई है। दस्तावेज आने पर रिपोर्ट अंचलाधिकारी को भेजा जाएगा।

अन्य समाचार