शिक्षण संस्थान के पास तंबाकू बेचना दंडनीय अपराध

जासं, शेखपुरा:

शेखपुरा जिले को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है। यह सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान नहीं करने को (कोटपा-तंबाकू नियंत्रण कानून) लेकर किया गया है। राज्य सरकार के द्वारा जिले को इसके लिए पुरस्कृत भी किया गया है। --
सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना दंडनीय
कोटपा कानून के धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना दंडनीय अपराध के तहत आता है।
इस धारा में यह भी कहा गया है कि सार्वजनिक स्थलों पर बोर्ड लगाकर धूम्रपान निषेध क्षेत्र होने और ऐसा करने पर दंडनीय अपराध का बोर्ड लगाना है। और इसके लिए शिकायत कहां करनी है इसका भी मोबाइल नंबर डिस्प्ले करना है। सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट लाइटर, बीड़ी व सिगरेट जलाने के लिए माचिस इत्यादि उपलब्ध नहीं करवाना है। 30 कमरों से ज्यादा के होटल, रेस्टोरेंट इत्यादि में स्मोकिग जोन कानूनी प्रावधानों के तहत बनाने की व्यवस्था है। नियम तोड़ने पर दो सौ रुपये जुर्माना का प्रावधान है।

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18 वर्ष से कम आयु वर्ग को तंबाकू बेचना दंडनीय
कोटपा कानून में धारा 6 में 18 वर्ष से कम आयु के किशोरों को तंबाकू अथवा सिगरेट बेचना दंडनीय अपराध किया गया है। बिक्री स्थल पर नाबालिगों को तंबाकू और सिगरेट दिखाई नहीं देने का प्रावधान है। साथ ही दुकान में बोर्ड लगाकर 18 वर्ष से कम आयु वाले को तंबाकू पदार्थ बेचना दंडनीय अपराध को प्रदर्शित करना है ।
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शिक्षण संस्थान के पास तंबाकू बेचना दंडनीय
शिक्षण संस्थान से 100 गज के दायरे में तंबाकू पदार्थ बेचना दंडनीय अपराध किया गया है । शिक्षण संस्थानों के प्रभारी को मुख्य प्रवेश द्वार पर एक बोर्ड लगाना आवश्यक है, जिसमें लिखा हो कि शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में तंबाकू पदार्थ बेचना दंडनीय अपराध है। उक्त नियमों के उल्लंघन पर दो सौ जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। इसी तरह धारा सात में वैधानिक चेतावनी युक्त पैकेट बेचने के लिए कहा गया है। इसमें 85 प्रतिशत मुख्य भाग पर चेतावनी होना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर 2 से 5 साल की सजा और एक से दस हजार जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।

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