सीतामढ़ी। जिले में 1 जुलाई से सिगल यूज प्लास्टिक का उपयोग व उत्पादन बैन हो जाएंगे। इसके लिए पर्यावरण मंत्रालय के निर्देश पर नगर निगम ने तैयारी शूरू कर दी है। नगर आयुक्त ने कहा कि सरकार ने उद्योग जगत और आम जनता को सिगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पाबंदी लगाई थी। 1 जुलाई से इसे फिर से लागू करने के लिए आम लोगों को जागरूक किया जाएगा। टास्क फोर्स का किया गया गठन
विभाग ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत सिगल यूज प्लास्टिक उत्पादों को उपयोग से बाहर करने के लिए अधिसूचना जारी की गई है। इसके बाद नगर आयुक्त के अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसका उदेश्य लोगों को जागरूक करना है। इसके तहत कई कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जागरूक करने के बाद भी किसी भी तरह के उल्लंघन पर जुर्माना व दंडनीय कार्रवाई का सामना करना होगा। इस बारे में विवरण अधिनियम की धारा 15 में है।
नगर निगम के अनुसार जिले में करीब 35 हजार घरों से प्रतेक दिन आठ टन कचरा का उठाव होता है। जिसमें 80 प्रतिशत सिगल यूज प्लास्टिक व 20 प्रतिशत अन्य सामग्री होती है। जो पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक है। निगम प्रशासन इसके ठीक उलट 80 प्रतिशत अन्य वस्तु व 20 प्लास्टिक का कचरा का उठाव करें इस पर काम करेगी। जिले में करीब दो दर्जन सिगल यूज प्लास्टिक के दुकानदार है। मेहसौल के एक दुकानदार बशिर बताते है कि सिगल यूज प्लास्टिक को कई बार बैन किया गया लेकिन लोग जागरूक नहीं हो रहे है। जिसका नतीजा है कि कचरे में ज्यादातर सिगल यूज प्लास्टिक है। कोट
सिगल यूज प्लास्टिक के रोक थाम व जागरूक के लिए निगम प्रशसन की ओर से टास्क फोर्स का गठन किया गया है। आम लोगों से अपील है की प्लास्टिक की जगह कैरी बैग, जूट का बैग प्रयोग करें।
मुमुक्षु कुमार चौधरी, नगर आयूक्त, सीतामढ़ी।