शराब तस्करी के मामले में 10 वर्ष कारावास व दो लाख रुपये अर्थदंड

बड़हिया के खुटहाडीह के बौधू राम 216 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ एक वर्ष पूर्व हुआ था गिरफ्तार, एडीजे पंचम सह अनन्य विशेष न्यायाधीश उत्पाद ने सुनाई सजा

संवाद सहयोगी, लखीसराय : स्थानीय व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित एडीजे पंचम सह अनन्य विशेष न्यायाधीश उत्पाद (कोर्ट संख्या दो) संदीप सिंह ने तेतरहट थाना कांड संख्या 78/21 विचारण के पश्चात शराब तस्करी मामले का दोषी पाते हुए बड़हिया थाना क्षेत्र के खुटहाडीह के स्व. राम पदारथ राम के पुत्र बौधू राम को 10 वर्ष कारावास एवं दो लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जिला अभियोजन पदाधिकारी आलोक प्रसून ने बताया कि 29 जुलाई 21 को नोनगढ़ बजरंगबली स्थान के समीप तेतरहट थाना की पुलिस वाहन चेकिग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को देखकर चालक ने मालढोबा बोलेरो को रोक दिया। तीन व्यक्ति उक्त वाहन से उतरकर भागने लगा। पुलिस ने खदेड़कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। शेष दो लोग भागने में सफल रहा। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान खुटहाडीह के बौधू राम के रूप में हुई। जबकि भागने वाले व्यक्ति के संबंध में पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिल पाई। वाहन की जांच करने पर उससे 216 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद हुई। न्यायाधीश ने विचारण के पश्चात शराब तस्करी मामले का दोषी पाते हुए बौधू राम को 10 वर्ष कारावास एवं दो लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष से अनन्य विशेष लोक अभियोजक रामानंद ठाकुर एवं बचाव पक्ष से अधिवक्ता बालेश्वर मोदी ने बहस में भाग लिया।
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