दहेज हत्या मामले में पति को 10 वर्ष की कठोर कारावास

जासं, छपरा : पत्नी के शरीर पर किरासन तेल छिड़ककर जलाकर मार देने का आरोप में कोर्ट में आरोपित पति को दोष सिद्ध होने के बाद बुधवार को 10 वर्ष की कठोर कारावास एवं 10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त कारावास की सजा होगी। यह सजा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेश प्रसाद श्रीवास्तव में पानापुर थाना कांड संख्या 172/ 16 के सत्र वाद संख्या 663/18 के अंतर्गत दहेज हत्या मामले में सुनाई है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक पानापुर थाना क्षेत्र के भोला पांडे टोला निवासी नसीमा खातून ने जख्मी हालत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पानापुर में 17 दिसंबर 2016 को 11:00 बजे दिन में पुलिस को बयान दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि उनके पति कलामुद्दीन मियां के पुत्र मनीर मियां दहेज को लेकर अक्सर उन्हें प्रभावित करते रहते थे। दहेज स्वरूप एक लाख की मांग की जा रही थी। इसमें उनकी भौजाई भी सहयोग करती थी। मांग पूरी होने पर मनीर मियां ने उसके शरीर पर किरासन तेल छिड़ककर आग लगा दिया, जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो गई। उसमें उनके पति की बड़ी भौजाई ने भी सहयोग किया। उसे बार-बार जलाकर मार देने की धमकी दी जा रही थी। मांग पूरी न होने पर उन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। बयान देने के बाद इलाज के क्रम में महिला की मौत हो गई। पुलिस ने न्यायालय में अंतिम प्रपत्र 29 जून 2018 को भादवि की धारा 304 बी के अंतर्गत दहेज हत्या मामले में न्यायालय में समर्पित किया था। इसमें कुल 10 गवाहों का नाम अंकित किया था, जिसमें अनुसंधानकर्ता एवं डाक्टर सहित कुल आठ गवाहों की गवाही न्यायालय में हुई। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी पति को दोषी मानते हुए उन्हें 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक सुरेंद्रनाथ सिंह एवं बचाव पक्ष की ओर से राजेश कुमार श्रीवास्तव अधिवक्ता ने न्यायालय में अपना पक्ष रखा।
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