आवास योजना की राशि गबन मामले में आयुक्त ने दिया एफआइआर का आदेश

जागरण संवाददाता, पूर्णिया: कटिहार जिला के बरारी प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना राशि के गबन मामले में प्रमंडलीय आयुक्त सह प्रथम अपीलीय प्राधिकार ने दोषी कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का अंतरिम आदेश बरारी के बीडीओ को दिया है। साथ ही कटिहार के एसडीओ एवं एसडीपीओ को इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है।

लोक शिकायत निवारण अधिकार के तहत प्रमंडलीय आयुक्त सह प्रथम अपीलीय प्राधिकार में कटिहार के बरारी प्रखंड के कांतनगर नवाडीह निवासी रियाजुद्दीन ने प्रधानमंत्री आवास योजना राशि के गबन मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। जिसकी सुनवाई करते हुए प्रमंडलीय आयुक्त गोरखनाथ ने अंतरिम आदेश जारी किया है। इससे पूर्व 22 जुलाई को भी उक्त मामले पर सुनवाई हुई थी। जिसमें रियाजुद्दीन ने बताया कि वित्तीय वर्ष 17-18 में उसकी पत्नी शहीबा के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना स्वीकृत हुई थी। तीन किश्त में उसके खाते में 40 हजार रुपये का भुगतान किया गया। उन्होंने बताया कि बैंक की मिलीभगत से उसके अकाउंट से राशि दूसरे खाते में ट्रांसफर कर निकासी कर ली गई। आयुक्त ने उस पर सुनवाई करते हुए सात दिनों के अंदर परिवादी के खाते में निकासी की गई राशि वापस करना सुनिश्चित करने का निर्देश अग्रणी बैंक प्रबंधक को दिया। साथ ही अगली तिथि 12 जुलाई को प्रतिवेदन के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया। मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान लोक प्राधिकार ने बताया कि बैंक द्वारा लाभुक को 40 हजार रुपये का भुगतान किया गया है। लेकिन अपीलार्थी ने इसका प्रतिरोध करते हुए कहा कि उसे सिर्फ 20 हजार कैस दिया गया है। आयुक्त ने कहा कि स्पष्ट है कि इस मामले में वित्तीय गड़बड़ी हुई है। उन्होंने लोक प्राधिकार प्रखंड विकास पदाधिकारी बरारी को लाभुक से आवेदन लेकर संबंधित दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश पारित किया। साथ ही कटिहार के अनुमंडल अधिकारी एवं पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी को कार्रवाई सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।

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