दिव्यांग जनों को सरकार देगी बैट्री चालित ट्राइसाइकिल

जागरण संवाददाता, पूर्णिया: दिव्यांग छात्रों को अब विद्यालय जाने में परेशानी नहीं होगी। 60 फीसद से अधिक दिव्यांग छात्रों को तीन किमी से अधिक दूरी पर स्थित शिक्षण संस्थान जाने के लिए सरकार बैट्री चालित ट्राई साइकिल प्रदान करेगी। सरकार ने इसके लिए मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना के तहत ऐसे छात्र-छात्राओं का चयन कर पहले आओ, पहले पाओ की तर्ज पर ट्राइसाइकिल प्रदान करने का निर्देश दिया है। इसके लिए आन लाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सहायक निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग रितेश कुमार ने बताया कि गत आठ जुलाई से इसके लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। जिले में अब तक दो दर्जन छात्रों ने इसके लिए आवेदन दिया है।


समाज कल्याण विभाग के वेबसाइट पर करना होगा आवेदन
एक विशेष श्रेणी के वैसे दिव्यांग छात्र-छात्राओं तथा ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों जिन्हें पढ़ाई अथवा रोजगार के लिए अत्यधिक दूर जाना पड़ता है उन्हें वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना के तहत बैट्री चालित ट्राईसाईकिल उपलब्ध कराने का प्रावधान शामिल किया गया है। इसके लिए विभाग के द्वारा ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किये जा रहे हैं। सहायक निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग रितेश कुमार ने बताया कि वैसे दिव्यांगजन छात्र-छात्राएं जिनका महाविद्यालय या विश्वविद्यालय परिसर उनके घर से तीन किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर हैं या जो स्वावलंबन के उद्देश्य से अपना रोजगार करते हों तथा उनके आवास से उनका रोजगार स्थल तीन किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर हो, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। सहायक निदेशक ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए लाभुक को समाज कल्याण विभाग की बेबसाईट द्धह्लह्लश्चह्य://ह्यह्लड्डह्लद्ग.ढ्डद्बद्धड्डह्म.द्दश्र1.द्बठ्ठ/ह्यश्रष्द्बड्डद्य2द्गद्यद्घड्डह्मद्ग पर ऑन लाइन आवेदन करना होगा। उन्होंने बताया कि लाभुक का 60 प्रतिशत दिव्यांग होना अनिवार्य है साथ ही उसके परिवार की आय अधिकतम दो लाख रुपये सालाना हो।
जिला स्तरीय स्क्रीनिग कमिटी लेगी अंतिम निर्णय
सहायक निदेशक ने बताया कि प्राप्त आवेदनों की जांच संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा। जिसके बाद वे अपनी रिपोर्ट सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग को भेजेंगे। प्राप्त आवेदन पत्रों में से सुयोग्य दिव्यांगजनों का चयन डीएम की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय स्क्रीनिग समिति द्वारा की जायेगी। इस समिति में सदस्य उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन, जिलाधिकारी द्वारा मनोनित एससी-एसटी समुदाय के सरकारी प्रतिनिधि, रेड क्रॉस सोसाईटी, जिला इकाई के प्रतिनिधि व सचिव के रूप में सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग रहेंगे। उन्होंने बताया कि एक बार लाभान्वित होने के पश्चात् लाभुका को आगामी 10 वर्ष तक बैट्री चालित ट्राईसाईकिल का लाभ दिया जायेगा। स्क्रीनिग समिति द्वारा तैयार सूची के आधार पर एलिम्को के द्वारा बैट्री चालित ट्राईसाईकिल का वितरण शिविर के माध्यम से किया जाएगा।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज:-
- आय प्रमाण-पत्र
-आवासीय प्रमाण-पत्र
-महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय का आईडी कार्ड अथवा रोजगार/व्यवसाय संबंधित प्रमाण-पत्र
-दिव्यांगता प्रमाण-पत्र/यूडीआईडी कार्ड
- आधार कार्ड एवं फोटो

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