आ‌र्म्स एक्ट मामले में दोषी को तीन वर्ष कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड

संवाद सहयोगी, लखीसराय। व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित मुख्य दंडाधिकारी कुमार कौशल किशोर ने गुरुवार को लखीसराय थाना कांड संख्या 227/17, जीआर नंबर 668/17 के विचारण के पश्चात आ‌र्म्स एक्ट मामले का दोषी पाते हुए पटना जिला अंतर्गत बाढ़ थाना क्षेत्र के गुलाब बाग बाजार समिति व स्थाई पता लखीसराय थाना क्षेत्र के गढ़ी विशनपुर के अमित कुमार उर्फ अमित यादव को तीन वर्ष कारावास एवं दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अर्थदंड जमा नहीं करने पर एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। जिला अभियोजन पदाधिकारी आलोक प्रसून ने बताया कि 28 मई 17 की रात्रि पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग डीएवी स्कूल के समीप दो लोगों के साथ मारपीट कर रहा है। इसकी सूचना पर पुलिस द्वारा वहां पहुंचकर चुनचुन कुमार के बताने पर अपराधियों की खोज शुरू की गई। इंगलिश मुहल्ला में टाटा 407 पिकअप वैन की तलाशी लेने पर उसमें एक कार्बाइन, एक गोली एवं एक सैमसंग के मोबाइल के साथ अमित कुमार उर्फ अमित यादव को गिरफ्तार किया गया। विचारण के पश्चात अमित कुमार उर्फ अमित यादव को 25 (1-बी) ए का दोषी पाते हुए तीन वर्ष साधारण कारावास एवं दो हजार अर्थदंड की सजा सुनाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर एक माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 26 (1) का दोषी पाते हुए दो वर्ष साधारण कारावास एवं एक हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर 15 दिन अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। दोनों सजा साथ-साथ चलेगी। अभियोजन पक्ष से सहायक अभियोजन पदाधिकारी जितेन्द्र कुमार एवं बचाव पक्ष से सुनील कुमार यादव अधिवक्ता ने बहस में भाग लिया।

अन्य समाचार