दहेज प्रताड़ना मामले में पति को दो वर्ष की सजा

जासं, सहरसा: दहेज प्रताड़ना के एक मामले में मंगलवार को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी चंदन कुमार वर्मा ने पति को दो वर्ष की सजा सुनाई। जबकि अधिक उम्र रहने के कारण लड़का की मां को व साक्ष्य की कमी के कारण बहन को रिहा कर दिया। यह सजा वैशाली जिले के हाजीपुर थाना क्षेत्र के राजपुर कालोनी के अमित कुमार सिंह को सुनाई गई है। सजा के अलावा 16 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया गया है। सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजक राजकुमार ने मामले में पैरवी की। आठ अभियोजन साक्ष्य, सूचिका, डाक्टर व स्वतंत्र साक्षी के बयान के आधार पर सजा सुनाई गई।


अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी ने भादवि की धारा 498 में दो वर्ष की सजा व 10 हजार जुर्माना, धारा 323 में छह माह की सजा व एक हजार जुर्माना व चार दहेज प्रतिषेध अधिनियम में एक साल की सजा व पांच हजार का जुर्माना किया। तीनों सजा एक साथ चलेगी।
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क्या था मामला
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सहरसा के एसपी कार्यालय में पूर्व में पदस्थापित क्राइम रीडर विनोद कुमार सिंह की पुत्री रानी कुमारी की शादी वैशाली जिले के हाजीपुर के अमित कुमार सिंह से चार जून 2009 में हुई थी। महिला थाना में दर्ज केस में उन्होंने कहा था कि शादी के बाद ससुराल में रहने लगी। कुछ दिनों के बाद पति के पास हरियाणा चली गई। इसी बीच एक लड़की भी हुई। जिसके बाद पति, सास उषा देवी व ननद साधन उर्फ मुन्नी मिलकर 10 लाख रुपये दहेज की मांग करने लगे। विरोध करने पर मारपीट की जाती थी। कमरे में बंद कर रखा जाता था। जिसके बाद मायके चली आई। स्वजनों के प्रयास से दुबारा ससुराल गई तो प्रताड़ित किया जाता रहा। जिसके बाद 14 दिसंबर 13 को कहा गया कि पिता बीमार हैं और सहरसा बुलाए हैं। पिता से मिलने के लिए पति गरीब रथ से सहरसा लाए और डीबी रोड में मिठाई लाने का बहाना कर गायब हो गये। किसी तरह पिता के पास पहुंचकर पूरी जानकारी दिए जिसके बाद डाक्टर के यहां इलाज कराया गया।

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