अब थानों का भी निरीक्षण करेंगे डीएम, भेजेंगे रिपोर्ट

संस, सहरसा : कोसी प्रमंडलीय आयुक्त गोरखनाथ ने तीनों जिले के डीएम को पत्र भेजकर बिहार पुलिस हस्तक अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप थानों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। आयुक्त ने अपने पत्र में कहा है कि विधि-व्यवस्था संधारण तथा आम जनता के प्रति पुलिस कर्मियों की संवेदनशीलता बढ़ाने हेतु पुलिस हस्तक नियमावली में जिला पदाधिकारियों द्वारा अपने जिला स्थित थानों का निरीक्षण किया जाना है, परंतु यह पाया जा रहा है कि जिलाधिकारी के द्वारा थानों का निरीक्षण सरकारी नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप नहीं किया जा रहा है।


आयुक्त ने पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत कटिहार डीएम द्वारा प्रस्तुत किए गए निरीक्षण प्रतिवेदन की चर्चा करते हुए कहा कि इससे प्रतीत होता है कि डीएम थानों का निरीक्षण करने के प्रति कितना संवेदनशील है। कहा कि इस स्थिति में जरूरी है कि पुलिस अधीक्षक एवं वरीय पुलिस पदाधिकारी के साथ- साथ जिला पदाधिकारी द्वारा समय- समय पर थाना का निरीक्षण किया जाए।
आयुक्त ने तीनों जिले के डीएम को हर माह अपने स्थित कम-से-कम एक थाना का निरीक्षण किया जाए एवं कृत कार्रवाई से अवगत कराया जाए।
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मधेपुरा कारा में मानवाधिकार नियमों के उल्लंघन को किया रेखांकित
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प्रमंडलीय आयुक्त ने 21 जुलाई, 2022 को मधेपुरा कारा के निरीक्षण के बाद डीएम को कैदियों और बंदियों की समस्या को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त कारा में 182 कैदियों की क्षमता होने के बावजूद 827 कैदी ससीमित है जिसके कारण एक-एक वार्ड में कैदियों की संख्या चार गुणा से अधिक है। उक्त स्थिति में बंदियों के सोने, रहने एवं दैनिक क्रियाकलापों के संपादन में घोर कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कहा कि इससे कहीं- न कहीं मानवाधिकार के नियमों का उल्लंघन हो रहा है।
समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि वे नए कारा के निर्माण के लिए वर्ष 2012 में ही जमीन उपलब्ध कराने के लिए राशि विभाग से प्राप्त है और उक्त राशि जिला भू-अर्जन पदाधिकारी मधेपुरा को हस्तगत करा दी गई। बावजूद इसके लगभग दस वर्ष बीत जाने के बावजूद भी नए कारा भवन के निर्माण की दिशा में अबतक ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। आयुक्त ने डीएम ने वर्ष 2012 के बाद पदस्थापित सभी काराधीक्षक तथा राशि प्राप्त होने के बाद पदस्थापित रहे सभी जिला भू- अर्जन पदाधिकारी पर कार्रवाई की अपेक्षा की है।
आयुक्त ने कारा की व्यवस्था में सम्यक सुधार के लिए नए कारा भवन के निर्माण के लिए काराधीक्षक एवं भू- अर्जन पदाधिकारी के साथ बैठक कर नए भवन के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने जिला को भवन मरम्मत मद में प्राप्त उपलब्ध राशि से तत्काल कारा के अंदर बाहरी फर्श कच्चे एवं खाली स्थान की पक्कीकरण की कार्रवाई यथाशीघ्र कराने का निर्देश दिया। उन्होंने मधेपुरा कारा में संसीमित दो से तीन सौ की संख्या में बंदियों को अन्यत्र कारा में हस्तांतरित के लिए कारा महानिरीक्षक बिहार को प्रस्ताव भेजकर उनकी स्वीकृति प्राप्त कर स्थानांतरण की कार्रवाई का निर्देश दिया। आयुक्त ने जिलाधिकारी से इस दिशा में की गई कार्रवाई की समय- समय पर जानकारी देने का निर्देश दिया है।

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