पीएम आवास योजना के 15 लाभुकों पर केस दर्ज

संवाद सूत्र, त्रिवेणीगंज (सुपौल) : प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि उठाव कर घर नहीं बनाने लाभुकों की अब खैर नहीं है। प्रखंड क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण हेतु ली गई अग्रिम राशि के बाद भी आवास निर्माण कार्य नहीं करना 15 लाभुकों को महंगा पड़ गया है। इन लाभुकों के विरुद्ध प्रखंड विकास पदाधिकारी आशा कुमारी ने स्थानीय थाने में आवेदन देकर केस दर्ज कराई है। दर्ज केस में कहा है कि सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण करने हेतु लाभार्थियों को अग्रिम राशि दी गई थी परंतु राशि लेने के बावजूद इन लाभार्थियों के द्वारा आवास निर्माण नहीं किया गया है बल्कि राशि का उपयोग किसी अन्य कार्य में कर लिया गया है जो सरकारी नियमानुसार गलत है। उन्होंने कहा है कि इसकी जांच संबंधित ग्राम पंचायत के ग्रामीण आवास सहायक और इस प्रखंड के ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक के द्वारा कर ली गई है। साथ ही प्राविधान अनुसार उजला एवं लाल नोटिस सभी लाभार्थियों को तामिला करवाया गया फिर भी अभी तक उनके द्वारा आवास निर्माण कार्य नहीं किया गया है। जबकि विभागीय निर्देशानुसार वैसे लाभार्थी जो राशि प्राप्त करने के बाद आवास निर्माण कार्य अब तक नहीं किया है उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज करवा कर ली गई अग्रिम राशि के विरुद्ध आवास को पूर्ण करवाना है या सूद सहित राशि वापस किया जाना है। प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि लेकर घर नहीं बनाने वालों में पथरागोरधेय पंचायत से दो लाभुक, गौनहा पंचायत से दो, थलहा गढि़या दक्षिण पंचायत से तीन जबकि मीरजावा पंचायत के 8 लाभुक शामिल हैं। थानाध्यक्ष संदीप कुमार सिंह ने बताया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के आवेदन पर केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।


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