राशि लेकर पीएम आवास नहीं बनाने वाले लाभुकों से होगी राशि की वसूली

संवाद सूत्र, चौथम (खगड़िया) : प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में पीएम आवास योजना की राशि लेकर आवास नहीं बनाने वाले लाभुकों से राशि वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसको लेकर बीडीओ उषा कुमारी ने नोटिस जारी कर पश्चिमी बौरने पंचायत के पांच लाभुकों को सूद सहित राशि 48 घंटे के अंदर जमा करने का निर्देश दिया है। बता दें की प्रधानमंत्री आवास योजना का राशि लेकर भवन नहीं बनाना लाभुकों को महंगा पड़ सकता है। अब सर्टिफिकेट केस दर्ज कर राशि की वसूली सूद सहित होगी। जानकारी के अनुसार विभागीय निर्देश के मुताबिक 15 अगस्त तक सभी अपूर्ण आवास को पूर्ण कराने को लेकर युद्ध स्तर पर मिशन सात लाख के तहत आवास कर्मी जुटे हुए हैं। प्रखंड कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक सरैया गांव निवासी प्रमोद पंडित की पत्नी संगीता देवी को पहली किस्त के रूप में चार जुलाई 2020 को 40 हजार रुपए भेजी गई थी। अब उन्हें 10 हजार रुपए सूद के साथ 50 हजार रुपए जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं मरांच के शैलेंद्र सिंह को भी प्रथम किस्त के रूप में 12 जून 2020 को ही 40 हजार रुपए भेजे गए थे। उनको भी 10 हजार सूद सहित पचास हजार रुपए 48 घंटे के अंदर जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। जबकि सरैया गांव निवासी हीरालाल महतो की पत्नी मंजू देवी को 18 सितंबर 2019 को आवास योजना की प्रथम किस्त के रूप में 40 हजार रुपए भेजे गए थे। अब उन्हें सूद की राशि 14,167 रुपये सहित 54,167 रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया है। सरैया निवासी भोला नाथ वर्मा को भी आवास योजना की प्रथम किस्त की राशि 18 सितंबर 2019 को ही दिया गया था। उन्होंने भी अब तक आवास निर्माण नहीं किया है। भोला नाथ वर्मा को सूद की राशि सहित 54,167 रुपये जमा करने के निर्देश दिया गया है। जबकि मरांच गांव निवासी निर्धन सिंह की पत्नी संजीता देवी को भी प्रथम किस्त की राशि 13 फरवरी 2019 को 40 हजार रुपये दिए गए थे। उनको भी सूद सहित 52,920 रुपये जमा करने को कहा गया है। बीडीओ ने बताया की 48 घंटे के अंदर सूद सहित राशि जमा नहीं करने पर थाना में मामला दर्ज कराया जाएगा। बीड़ीओ के इस कार्रवाई से राशि लेकर भवन नहीं बनाने वालों में हड़कंप मच गया है।


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