कैंसर सहित 14 गंभीर रोगों के इलाज के लिए सरकार देगी सहायता राशि

जागरण संवाददाता, पूर्णिया। आर्थिक रूप से कमजोर होने के बावजूद लोगों तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही हैं। आयुष्मान भारत योजना के अलावा मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से भी गंभीर बीमारियों के लिए सरकार मदद कर रही है। कैंसर सहित 14 गंभीर रोगों से पीड़ितों के इलाज के लिए सरकार मुख्यमंत्री चिकित्सा कोष 20 हजार से पांच लाख तक की मदद करती है। इस संबंध में डीपीएम ब्रजेश कुमार ने बताया कि इसके लिए जिला अथवा स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख के यहां आवेदन किया जा सकता है। सभी शर्तें पूरी करने वाले मरीजों को प्रदेश के सरकारी और सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम से मान्यता प्राप्त अस्पताल में इलाज के लिए आवश्यक राशि सरकार प्रदान करती है।


कैंसर सहित हृदय रोग, एड्स आदि 14 बीमारियों के इलाज के लिए मिलती है सहायता
असाध्य रोग से ग्रसित रोगियों को आर्थिक सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना का आरंभ किया गया है। इस योजना के तहत प्रदेश के अलावा राज्य के बाहर इलाज कराने पर भी कोष से मदद मिलती है। योजना के तहत सालाना कम आय तथा प्रदेश के सरकारी और सीजीएचएस (सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम) से मान्यता प्राप्त अस्पताल में इलाज कराने वाले रोगी को ही सहायता दी जाती है। इसके अलावा उक्त अस्पतालों से इलाज के लिए दूसरे प्रदेश में रेफर करने वाले रोगी को भी हृदय रोग, कैंसर, कुल्हा रिप्लेसमेंट, घुटना रिप्लेसमेंट, नस रोग, एसिड अटैक से जख्मी, बोन मेरौ ट्रांसप्लान्ट, एड्स, हेपेटाइटिस, कोकिलेर इम्प्लांट, ट्रांस जेंडर सर्जरी, नेत्र रोग समेत चौदह तरह की बीमारी शामिल है। असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति को दी जानेवाली सहायता राशि संबंधित चिकित्सा संस्थान को क्रास चेक के माध्यम से दी जाती है।
निदेशक प्रमुख की अध्यक्षता में गठित कमेटी लेती है निर्णय
आवश्यक कागजातों के साथ आवेदक को सचिवालय स्थित निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार को अनुदान के लिए आवेदन समर्पित करना होता है। दिए गए आवेदन पर निदेशक प्रमुख की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाता है। कमेटी आवेदक को निर्धारित तिथि पर बुलाती है तथा उसके कागजातों और साक्ष्यों की जांच के बाद अनुदान की राशि की अनुशंसा की जाती है। राज्य के अंदर इलाज कराने वाले मरीजों के लिए अलग राशि निर्धारित है जबकि राज्य के बाहर इलाज करानेवालों के लिए अलग दर निर्धारित है।
अनुदान के लिए न्यूनतम आवश्यक योग्यता
-रोगी बिहार का नागरिक होना अनिवार्य, रोगी की प्रति वर्ष आय एक लाख रुपए से कम हो
-सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवास प्रमाण पत्र
-डीएम, एसडीओ या अंचलाधिकारी से निर्गत आय प्रमाणपत्र
-राज्य सरकार के अस्पताल या सीजीएचएस (सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम) से मान्यता प्राप्त अस्पताल के इलाज का पुरजा और मूल अनुमानित राशि

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