निर्वाचन जैसे कार्य में भी गोगरी थानाध्यक्ष नहीं दिखाते हैं सजगता

जागरण संवाददाता, खगड़िया : जिले में बिगड़ी पुलिस व्यवस्था का हाल यह है कि थानाध्यक्ष निर्वाचन जैसे कार्य में भी गंभीरता नहीं दिखाते हैं। यहां तक कि निर्वाची पदाधिकारी द्वारा लिखे जाने के बाद भी थानाध्यक्ष केस दर्ज नहीं करते हैं। यह मामला जिले के गोगरी प्रखंड का है। बीते दिनों मत्स्य जीवी सहयोग समिति चुनाव के दौरान एक प्रत्याशी द्वारा आचार संहिता का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया गया। आचार संहिता उल्लंघन पर निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ राजाराम पंडित ने जांच की और पूरे साक्ष्य के साथ गोगरी थाने को केस दर्ज करने के लिए लिखा गया। हद यह है कि गोगरी थानाध्यक्ष रंजीत कुमार द्वारा मामले में अब तक केस दर्ज नहीं किया गया है। सूत्रों की माने तो मामले में जमकर पैसे के खेल हुए और निर्वाची पदाधिकारी द्वारा थाना को केस दर्ज के लिए लिखने की बात को दबाने की कोशिश की जा रही है। बीडीओ के अनुसार उन्होंने जांच कर केस दर्ज करने के लिए थाना को लिखा है। केस दर्ज नहीं होने को लेकर वे भी आश्चर्य चकित हैं। क्या है पूरा मामला



बीते 19 जुलाई को गोगरी प्रखंड मत्स्य जीवी सहयोग समिति का मतदान था। 18 जुलाई की रात बीडीओ को फोन पर सूचना दी गई कि मत्स्य जीवी सहयोग समिति के एक प्रत्याशी की ओर से मीरगंज ठाकुरबाड़ी में रहने व खाने की व्यवस्था की गई है। जिस पर बीडीओ ने स्थलीय जांच की। जांच के दौरान प्रत्याशी सुबोध सिंह द्वारा मतदाताओं के लिए रहने और खाने की व्यवस्था का मामला सामने आया। बीडीओ ने जांच की वीडियो भी बनाई है। यहां तक की सूचना पर पुलिस गश्ती दल भी मौके पर पहुंची। लोगों के बयान भी लिए गए। उसके बाद बीडीओ ने अपने पत्रांक 1425 दिनांक 19,07 22 के माध्यम से थाना को पूरे साक्ष्य के साथ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई को लेकर लिखा गया। जिस पर अब तक केस दर्ज नहीं हुआ है। थानाध्यक्ष क्या कहते हैं

थानाध्यक्ष ने दूरभाष पर बताया कि खिलाने- पिलाने में केस होता है। बाहर से आदमी आया तो लोग उसे खिलाएंगे- पिलाएंगे ही ना। पूछा गया कि मामले में बीडीओ साहेब तो केस के लिए लिखे हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसे हवा में लिखते हैं। मतलब बीडीओ द्वारा लिखना थानाध्यक्ष के लिए बेकार है।
मत्स्य जीवी सहयोग समिति के चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन को लेकर केस दर्ज करने के लिए गोगरी थाना को लिखा गया। 19 जुलाई को ही लिख गया था। केस दर्ज थाना को करना है। केस दर्ज नहीं हुआ है, इसकी जानकारी मिली है।
राजाराम पंडित, बीडीओ, गोगरी

अन्य समाचार