दो अभियुक्तों को सात साल सश्रम कारावास की सजा एवं अर्थदंड

जासं, छपरा : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम सुरेश कुमार श्रीवास्तव ने मढ़ौरा थाना कांड संख्या 793 / 20 के सत्र वाद संख्या 16 /21 में अंदर दफा 395/34 आइपीसी के अंतर्गत दो आरोपितों को सात साल सश्रम करावास की सजा सुनाई है। सजा पाने वालों में तरैया थाना क्षेत्र फरीदपुर गांव निवासी मुकेश सिंह उर्फ नन्हक तथा मढ़ौरा थाना के हथिसार निवासी राजीव प्रताप सिंह हैं। इन्हें सात-सात साल सश्रम कारावास तथा दस-दस ह•ार अर्थदंड की सजा सुनायी गई है। अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त तीन माह की सजा होगी।

जानकारी के अनुसार खैरा थाना क्षेत्र के काकन टोला धबौल निवासी रामबाबू राय ने आठ सितंबर 2020 को जख्मी हालत में अपना फर्द बयान दर्ज करायी थी कि वह ट्रैक्टर का ड्राइवर है। घटना के दिन अपने ट्रैक्टर पर बालू लाद कर जोगी बाबा स्थान गया था। वहां स्कॉर्पियो से तीन व्यक्ति आए और उनसे बालू का दाम पूछने लगे। तभी दो व्यक्ति इनको ट्रैक्टर से उतारकर और बालू लदा हुआ ट्रैक्टर लेकर फरार हो गए। उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर स्कॉर्पियो गाड़ी पर बिठा दिए। कुछ देर बाद अनजान जगह पर छोड़ दिए। उतरने के बाद उन्होंने लोगों से जानकारी प्राप्त कर अपने ट्रैक्टर मालिक को मोबाइल पर घटना के संबंध में सभी जानकारियां दी। पुलिस द्वारा न्यायालय में अंतिम प्रपत्र 30 अक्टूबर 2020 को समर्पित किया गया। उसमें इन दोनों आरोपियों को नामजद किया गया था। न्यायालय द्वारा 19 जनवरी 2021 को आरोप गठन किया गया। अभियोजन की ओर से न्यायालय में कुल आठ गवाहों की गवाही कराई गई। बचाव पक्ष की ओर से शंभू सिंह ने न्यायालय में अपना पक्ष रखा।

गांजा बरामद मामले में सजा
छपरा : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस नीरज कुमार ने छपरा नगर थाना कांड संख्या 217/ 22 के एनडीपीएस सत्र संख्या 10 /22 के विचारण के बाद छपरा नगर थाना के सांढ़ा ढाला निवासी मुन्ना प्रसाद तथा कटहरी बाग छपरा निवासी विश्वनाथ प्रसाद साह एवं भगवान राय को एनडीपीएस की धारा 20(बी)द्यद्य(ए) के अंतर्गत छह-छह माह सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। तीन-तीन हजार अर्थ दंड भी लगाया गया है। अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त एक माह की सजा होगी।

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